Delhi Liquor Policy Case: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 12 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। बुधवार, 3 जुलाई को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने न्यायिक हिरासत अवधि बढ़ा दी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उन्हें आबकारी नीति मामले में 21 मार्च 2024 को गिरफ्तार किया था। साथ ही, कोर्ट ने केजरीवाल की उस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है, जिसमें उन्होंने अनुरोध किया था कि मेडिकल बोर्ड के साथ परामर्श के दौरान उनकी पत्नी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उपस्थित रहने की अनुमति दी जाए। कोर्ट इस मामले में 6 जुलाई को अपना फैसला सुनाएगा।
सीबीआई ने अवैध रूप से हिरासत में रखा – वकील
बता दें कि ईडी के अलावा सीबीआई ने भी अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है। सीएम ने सीबीआई से जुड़े मामले को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर कर त्वरित सुनवाई की मांग की है। इस मामले की सुनवाई शुक्रवार को होनी है। वकील रजत भारद्वाज ने कहा कि सीएम केजरीवाल को अवैध रूप से हिरासत में रखा गया है और कानून का पालन नहीं किया गया है।
केजरीवाल ने गिरफ्तारी को चुनौती दी
गुरुवार को वकील की अपील पर सुनवाई के दौरान जस्टिस मनमोहन ने कहा, “पहले जजों को कागजात देखने दीजिए। हम अगले दिन सुनवाई करेंगे।” आप के राष्ट्रीय संयोजक को सीबीआई ने 26 जून को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था, जहां उन्हें ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद पहले से ही रखा गया था। केजरीवाल ने सीबीआई द्वारा अपनी गिरफ्तारी को भी चुनौती दी है।
यह मामला फिलहाल हाईकोर्ट में लंबित है। कोर्ट ने नोटिस जारी कर सीबीआई से जवाब मांगा है। इस मामले की सुनवाई 17 जुलाई को होनी है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। उन्हें 20 जून को निचली अदालत ने जमानत दे दी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले पर रोक लगा दी है।

