Delhi Liquor Policy Case: दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. सत्र न्यायाधीश राकेश सयाल ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की शिकायत पर एसीएमएम अदालत द्वारा जारी समन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। नतीजतन, सीएम अरविंद केजरीवाल को अब 16 मार्च को एसीएमएम दिव्या मल्होत्रा की अदालत में पेश होना होगा।
अरविंद केजरीवाल ने सेशन कोर्ट में अपील दायर कर व्यक्तिगत पेशी से छूट मांगी थी. उनकी याचिका पर गुरुवार (14 मार्च) और शुक्रवार (15 मार्च) को लंबी सुनवाई हुई। विशेष न्यायाधीश राकेश सयाल ने कहा कि कार्रवाई पर स्टे खारिज की जाती है लेकिन अगर वे व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट चाहते हैं तो वे निचली अदालत में अपील कर सकते हैं।
दूसरी शिकायत का कर रहे थे इंतजार
केजरीवाल की ओर से दलीलें पेश की गईं. अधिवक्ता राजीव मोहन और वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश गुप्ता ने केजरीवाल का प्रतिनिधित्व किया। रमेश गुप्ता ने बहस की शुरुआत करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री एक जनसेवक हैं. जवाब में अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि उन्हें व्यक्तिगत हैसियत से तलब किया गया है. रिकॉर्ड से पता चलता है कि मामला तब दर्ज हुआ था जब वह सीएम थे. इसके बाद, केजरीवाल के वकील रमेश गुप्ता ने कहा कि वे दो दिन पहले पेश हुए क्योंकि उन्हें पता था कि एक और शिकायत दर्ज की जाएगी; वे दूसरी शिकायत का इंतजार कर रहे थे।
केजरीवाल के खिलाफ समन जारी किया गया है
7 मार्च को कोर्ट ने केजरीवाल को तलब किया था. दिल्ली के सीएम को ईडी अब तक आठ समन जारी कर चुका है। हालांकि, केजरीवाल एक बार भी एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए हैं. इसके चलते ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ कोर्ट में दो शिकायतें दर्ज कीं. इसके बाद अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा ने केजरीवाल को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया।

