Delhi Excise Policy case: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शनिवार यानी आज राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने एजेंसी के सामने पेश नहीं होने पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर दो मामलों में केजरीवाल को जमानत दे दी। अदालत ने केजरीवाल को प्रत्येक मामले के लिए 15,000 रुपये का जमानत बॉन्ड जमा करने का आदेश दिया। शराब नीति को लेकर ईडी की ओर से दायर की गई शिकायतें अदालत के सामने लाई गईं.
सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील रमेश गुप्ता ने कहा कि जमानत बॉन्ड स्वीकार करने से केजरीवाल के वकील को जाने की अनुमति मिल जाएगी। उन्होंने तर्क दिया कि ईडी ने शिकायतों के संबंध में पूरे दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए हैं। अदालत ने दोनों पक्षों को प्रासंगिक दस्तावेज जमा करने का निर्देश दिया था। केजरीवाल के वकील ने अदालत को सूचित किया कि जमानत बॉन्ड भर दिया गया है। इसके बाद कोर्ट ने इसे स्वीकार कर लिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री को जमानत दे दी.
केजरीवाल को नियमित पेशी से छूट
कार्यवाही के दौरान, वकील रमेश गुप्ता ने केजरीवाल को जमानत बॉन्ड स्वीकार करने पर जाने की अनुमति देने का अनुरोध किया और दलीलें जारी रखने का अनुरोध किया। ईडी के पेश वकील को भी इस पर कोई आपत्ति नहीं थी. अदालत के समन के बाद केजरीवाल को जमानत मिल गई। दोनों मामलों के लिए, जमानत राशि 15-15 हजार रुपये और मुचलका 1-1 लाख रुपये निर्धारित किया गया था।
राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को पेशी से नियमित छूट दे दी है. इस मामले की अगली सुनवाई 1 अप्रैल सुबह 10 बजे होनी है. कोर्ट केजरीवाल की अर्जी पर भी 1 अप्रैल को सुनवाई करेगा, जिसमें उन्होंने मामले से जुड़े दस्तावेज मुहैया कराने की मांग की है. ईडी दिल्ली शराब नीति मामले की जांच कर रही है और पूछताछ के लिए केजरीवाल को कई नोटिस जारी कर चुकी है।
हमें न्यायालय पर पूरा भरोसा है: आप
आम आदमी पार्टी के कानूनी प्रमुख संजीव नासियार ने कोर्ट के फैसले पर टिप्पणी करते हुए कहा कि उन्हें कोर्ट पर पूरा भरोसा है. उन्होंने कहा, “ईडी के समन के संबंध में हमारा रुख स्पष्ट है कि वे कानून के अनुरूप नहीं हैं और अवैध हैं। अदालत इस पर फैसला करेगी। हमें अदालत पर पूरा भरोसा है। अदालत जो भी फैसला करेगी, हमारा रुख वैसा ही रहेगा।”
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उन्होंने कहा, “अदालत ने सीएम (अरविंद केजरीवाल) को तलब किया था। पिछली बार, उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया था। जब उन्हें फिर से अदालत में पेश होने का निर्देश दिया गया, तो उन्होंने कहा कि वह व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होंगे। वह आज पेश हुए और अदालत में पेश हुए। जमानत बॉन्ड जमा किया. जमानत मंजूर कर ली गई है।”

