Delhi Excise Policy case: दिल्ली शराब नीति से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 8 अगस्त तक बढ़ा दी है। उन्हें तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया। इससे पहले कोर्ट ने सीएम केजरीवाल की सीबीआई के पास न्यायिक हिरासत 25 जुलाई तक बढ़ा दी थी। इससे पहले 17 जुलाई को दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका और अंतरिम जमानत अर्जी पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। करीब ढाई घंटे चली बहस के बाद कोर्ट ने कहा था कि जमानत अर्जी पर 29 जुलाई को सुनवाई होगी।
केजरीवाल चुने हुए नेता है, आतंकवादी नहीं
सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि अरविंद केजरीवाल एक चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, आतंकवादी नहीं। सिंघवी ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का जिक्र करते हुए कहा कि उन्हें हाल ही में रिहा किया गया था, लेकिन दूसरे मामले में उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। हमारे देश में ऐसा नहीं हो सकता। इसके अलावा 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी थी।
जस्टिस संजीव खन्ना ने जमानत देते हुए कहा कि केजरीवाल 90 दिनों से जेल में हैं और उन्हें रिहा करने का आदेश दिया। उन्होंने माना कि केजरीवाल एक निर्वाचित नेता हैं और यह उन्हें तय करना है कि वे मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं या नहीं। केजरीवाल को 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें हिरासत में भेज दिया था। उन्हें सीबीआई की ओर से एक और मामले का सामना करना पड़ रहा है।

