Delhi Coaching Incident: ओल्ड राजिंदर नगर कोचिंग मामले में शामिल एसयूवी चालक मनुज कथूरिया को कोर्ट से राहत मिल गई है। बता दें कि दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने कथूरिया को जमानत दे दी है। ओल्ड राजिंदर नगर में तीन यूपीएससी उम्मीदवारों की मौत के मामले में दिल्ली पुलिस ने कथूरिया को गिरफ्तार किया था। दिल्ली पुलिस ने तीस हजारी कोर्ट को बताया कि उन्होंने चालक के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का आरोप वापस ले लिया है। जांच अधिकारी (आईओ) ने आरोप वापस लेने के फैसले के बारे में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार को जानकारी दी।
3 UPSC छात्रों की हुई थी मौत
गौरतलब है कि न्यायाधीश कुमार बुधवार को मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा मनुज कथूरिया को जमानत देने से इनकार करने के खिलाफ अपील पर सुनवाई कर रहे थे। ओल्ड राजिंदर नगर इलाके में एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर जाने से सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे तीन छात्रों (दो महिलाएं और एक पुरुष) की डूबने से मौत के मामले में न्यायाधीश ने कथूरिया की दूसरी जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।
जांच अधिकारी ने कहा, “विस्तृत जांच से पता चला है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 105 (गैर इरादतन हत्या) आरोपी पर लागू नहीं होती।” कथूरिया पर आरोप है कि उन्होंने अपनी कार से पानी से भरी सड़क पर कोचिंग सेंटर में पानी घुसा दिया, जिससे तीन छात्रों की मौत हो गई।

