फाइनली भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व प्रमुख और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह को कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। महिला पहलवानों से यौन शोषण मामले में राउज एवेन्यु कोर्ट ने संज्ञान लिया है। कोर्ट ने आरोपी बृजभूषण शरण सिंह और सह आरोपी विनोद तोमर को समन जारी किया।
18 जुलाई को पेश होने के लिए कोर्ट ने बृजभूषण को समन जारी किया है। पुलिस ने जो बृजभूषण के खिलाफ धाराएं लगाईं हैं वो गंभीर श्रेणी में आते हैं इनमें IPC की धारा 354 में अधिकतम 5 साल की सजा का प्रावधान है और ये एक गैर जमानती धारा है। IPC की धारा 354A के तहत अधिकतम एक साल की सजा का प्रावधान है जबकि ये धारा जमानती धारा है।

