Azam Khan News: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान (Azam Khan) और उनके परिवार को एक बड़ी खुशखबरी मिली है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आजम खान को सुनाई गई सात साल की सजा पर रोक लगा दी है. हालांकि, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम की सजा पर रोक नहीं लगाई गई है.
उनकी पत्नी और बेटे की सज़ा पर रोक लगाने की याचिका स्वीकार नहीं की गई. हालांकि, कोर्ट ने आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को जमानत दे दी है. बता दें कि उनके बेटे अब्दुल्ला आजम द्वारा दो जन्म प्रमाण पत्र बनाने और उसका दुरुपयोग करने के मामले में मिली सात साल की सजा के खिलाफ याचिकाएं दायर की गई थीं.
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रामपुर कोर्ट ने सुनाई सजा
आजम खान ने अपनी पत्नी और बेटे के साथ रामपुर की विशेष अदालत द्वारा सुनाई गई सात साल की सजा को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने आजम खान की सजा पर रोक लगाकर और उन्हें जमानत देकर राहत दी है.
हालांकि उनकी पत्नी और बेटे को जमानत दे दी गई है, लेकिन उनकी सजा पर रोक नहीं लगाई गई है। रामपुर की विशेष अदालत ने 18 अक्टूबर 2023 को तीनों को सात साल की सजा सुनाई थी और प्रत्येक पर पचास हजार रुपये का जुर्माना लगाया था। जस्टिस संजय कुमार सिंह की एकलपीठ ने फैसला सुनाया. तीनों याचिकाओं पर सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने 14 मई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.

