Arvind Kejriwal Arrest: दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उनके पद से हटाने की मांग वाली एक जनहित याचिका (पीआईएल) खारिज कर दी है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, “हम समझते हैं कि कुछ व्यावहारिक कठिनाइयां हो सकती हैं। हमें कोई आदेश पारित नहीं करना है। हमें राष्ट्रपति या एलजी को कोई मार्गदर्शन नहीं देना है। कार्यकारी शाखा राष्ट्रपति शासन लागू करती है।” और उनका मार्गदर्शन करना अदालत का काम नहीं है।”
पीठ ने याचिकाकर्ता से पूछा सवाल
पीठ ने याचिकाकर्ता से पूछा कि अदालत इस मामले में कैसे हस्तक्षेप कर सकती है? अदालत ने विश्वास जताया कि कार्यकारी शाखा सभी पहलुओं की जांच कर रही है। इसमें कुछ समय लग सकता है, लेकिन वे इस पर निर्णय लेंगे।’ मौजूदा स्थिति अभूतपूर्व है, लेकिन कोई कानूनी बाधा नहीं है.
बता दें कि याचिकाकर्ता सुरजीत कुमार यादव ने याचिका दाखिल कर कहा कि केजरीवाल के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगा है इसलिए उन्हें सरकारी पद पर बने रहने की इजाजत नहीं देनी चादिए। इसके अलावा याचिकाकर्ता ने अदालत से केजरीवाल को जेल से आदेश जारी करने से रोकने का भी आग्रह किया।

