Amarmani Tripathi: उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी की संपत्ति कुर्क की जाएगी. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बस्ती स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट के आदेश पर रोक नहीं लगाई. बस्ती की विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट ने अमरमणि त्रिपाठी को भगोड़ा घोषित कर दिया है. उत्तर प्रदेश के डीजीपी और गृह सचिव को जल्द ही उनकी संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया गया है.
एमपी-एमएलए कोर्ट के आदेश के विरुद्ध पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. अमरमणि त्रिपाठी की याचिका पर बुधवार को हाईकोर्ट की एकल पीठ में न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने सुनवाई की. सुनवाई के दौरान अमरमणि त्रिपाठी की ओर से पेश किए गए रिकॉर्ड और तारीखों पर यूपी सरकार के हलफनामे में अंतर पाया गया.
जिस पर हाईकोर्ट ने बस्ती स्पेशल कोर्ट के ऑर्डर शीट रिकार्ड को सीलबंद लिफाफे में पेश करने का निर्देश दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई हाई कोर्ट में 15 मार्च को होगी. बुधवार की सुनवाई में कोर्ट ने अमरमणि त्रिपाठी की विशेष अदालत के आदेश पर रोक लगाने की मांग को मंजूरी नहीं दी. हाई कोर्ट ने इस मामले में कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं किया.

