AAP MLA Convicted: दिल्ली में डॉक्टर की आत्महत्या के मामले में आप विधायक प्रकाश जारवाल को अदालत से बहुत बड़ा झटका लगा है. दिल्ली की राऊज एवेन्यू अदालत ने आप विधायक को डॉक्टर की आत्महत्या मामले में दोषी करार दिया है। उन्हें IPC की धारा 306 और 120बी के तहत दोषी पाया गया है.
विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने विधायक को दोषी करार देते हुए फैसला सुनाया। आप विधायक प्रकाश जारवाल पर डॉक्टर राजेंद्र भाटी पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगा था, जिसके बाद अदालत ने उन्हें इस मामले में दोषी पाया. नवंबर 2021 में कोर्ट की एक अन्य बेंच ने आप विधायक के खिलाफ आरोप तय किए थे.
डॉक्टर आत्महत्या मामले में विधायक दोषी करार
बता दें कि दिल्ली में डॉक्टर की आत्महत्या का मामला करीब 4 साल पुराना है. 18 अप्रैल 2020 को राजधानी दिल्ली के दुर्गा विहार में 52 वर्षीय डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने आत्महत्या कर ली थी. पुलिस को घटना के बाद एक सुसाइड नोट मिला जिसमें इसके लिए आप नेता प्रकाश जारवाल को जिम्मेदार ठहराया गया. इसके बाद पुलिस ने जबरन वसूली और आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में आप नेता और उसके कुछ सहयोगियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया।
मृतक डॉक्टर टैंकर सप्लाई के कारोबार से भी जुड़ा था
जानकारी के मुताबिक, मृतक डॉक्टर राजेंद्र सिंह टैंकर सप्लाई के कारोबार से भी जुड़े थे. आरोप था कि टैंकर सप्लाई के कारोबार में उनसे जबरन पैसे वसूल कर काफी हद तक परेशान किया गया, जिसके बाद डॉक्टर को अपनी जान लेने पर मजबूर होना पड़ा. पुलिस को डॉक्टर के घर से एक सुसाइड नोट मिला, जिसमें लिखा था कि उनकी मौत के लिए आप नेता प्रकाश जारवाल जिम्मेदार हैं.

