दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) के प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की हिरासत अवधि 3 जुलाई तक बढ़ा दी। राउज एवेन्यू कोर्ट के ड्यूटी जज न्याय बिंदु ने विशेष लोक अभियोजक एनके मट्टा और जांच अधिकारी की दलीलें सुनने के बाद न्यायिक हिरासत बढ़ा दी।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए सीएम
ज्ञात हो की दिल्ली शराब मामले में आज दिल्ली के सीएम केजरीवाल को उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत के समक्ष पेश किया गया।
हिरासत बढ़ाने का कोई आधार नहीं : केजरीवाल के वकील
सुनवाई के दौरान केजरीवाल की ओर से पेश हुए वकील ने उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ाने की ईडी की अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि उनकी हिरासत बढ़ाने का कोई आधार नहीं है। वहीं मुख्यमंत्री द्वारा मेडिकल चेकअप में शामिल होनी की अनुमति पर ईडी ने कोर्ट से अतिरिक्त समय मांग है। ईडी के वकील ने कोर्ट को बताया कि अभी तक मेडिकल बोर्ड आधिकारिक रूप से गठित नहीं हुई हैं।
मामले में मुख्यमंत्री को ED ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था
अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। अभियोजन पक्ष की ओर से 17 मई को ही शिकायत दर्ज कर ली गई थी। ईडी के मामले में मनीष सिसोदिया समेत कुल 38 आरोपी हैं।

