Azam Khan: रामपुर के डूंगरपुर बस्ती से जुड़े चौथे मामले में सपा नेता आजम खां को एक बार फिर कोर्ट से झटका लगा है। बुधवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उन्हें इस मामले में दोषी पाया है। दोपहर बाद सजा सुनाई जाएगी।
सपा नेता आजम खां के खिलाफ डूंगरपुर के लोगों ने 2019 में गंज थाने में 12 मुकदमे दर्ज कराए थे, जिसमें बस्ती खाली कराने के नाम पर लूटपाट, चोरी, मारपीट समेत अन्य आरोप लगाए गए थे। इनमें से तीन मामलों में फैसला आ चुका है। दो मामलों में सपा नेता बरी हो चुके हैं, जबकि एक मामले में उन्हें सात साल कैद की सजा सुनाई गई है। आजम खां फिलहाल सीतापुर जेल में बंद हैं।
इस मामले में कोर्ट ने बुधवार को आजम खां और ठेकेदार बरकत अली को दोषी पाया है। कोर्ट सपा नेता आजम खां और ठेकेदार बरकत अली को सजा सुनाएगी। 13 अगस्त 2019 को डूंगरपुर निवासी अबरार हुसैन ने गंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया था कि तत्कालीन सीओ आले हसन, सब इंस्पेक्टर फिरोज खान, ठेकेदार बरकत अली और सीएंडडी एंड एस जेई परवेज आलम छह दिसंबर 2016 की सुबह बस्ती में पहुंचे और उनसे मकान खाली करने को कहा।
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आरोप है कि सब इंस्पेक्टर फिरोज ने गोली चलाकर वाशिंग मशीन, सोना, चांदी और पांच हजार रुपये लूट लिए। जांच के दौरान सपा नेता आजम खान का नाम भी शामिल किया गया। इस मामले में हत्या के प्रयास और लूट की धाराएं लगाई गई हैं।

