Arvind Kejriwal Interim Bail : दिल्ली शराब घोटाला मामले में तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है। इस दौरान कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को सार्वजनिक बयान देने से नहीं रोका है. हालांकि केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना होगा. बता दें कि अरविंद केजरीवाल को जेल से रिहा होने में कुछ समय लग सकता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश पहले ट्रायल कोर्ट को भेजा जाएगा। फिर ट्रायल कोर्ट से रिहाई का आदेश तिहाड़ जेल भेजा जाएगा. उसके बाद अरविंद केजरीवाल को रिहा कर दिया जाएगा. गौरतलब है कि तिहाड़ जेल में प्राप्त सभी रिहाई आदेशों पर लगभग एक घंटे के भीतर कार्रवाई की जाती है। इसलिए उम्मीद है कि अरविंद केजरीवाल आज ही जेल से रिहा हो जाएंगे.
2 जून को करना होगा सरेंडर
मामले की सुनवाई कर रही जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल को 2 जून को आत्मसमर्पण करना होगा और जेल लौटना होगा। पीठ ने केजरीवाल के वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से वोटों की गिनती के एक दिन बाद 5 जून तक जमानत देने के अनुरोध को खारिज कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की उस याचिका पर सुनवाई की, जिसमें उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखने के दिल्ली हाई कोर्ट के पिछले महीने के फैसले को चुनौती दी गई थी।
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ED ने जमानत का किया विरोध
सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दी है. कोर्ट ने केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करने का आदेश दिया है. इससे पहले गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उनकी जमानत का विरोध किया था. ईडी ने तर्क दिया था कि एक राजनेता एक सामान्य नागरिक की तुलना में किसी विशेष अधिकार का दावा नहीं कर सकता है। दोषी पाए जाने पर उसे किसी भी अन्य नागरिक की तरह गिरफ्तार और हिरासत में लिया जा सकता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था.

