UP News : उन्नाव रेप कांड के आरोपी और भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। गुरुवार को कोर्ट ने सेंगर की मेडिकल आधार पर दो हफ्ते की अंतरिम जमानत मंजूर कर दी। सेंगर जेल में बंद हैं और वह उन्नाव में एक नाबालिग लड़की का अपहरण और दुष्कर्म करने के मामले में दोषी ठहराए गए हैं, जिसके लिए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।
सेंगर के खिलाफ मामला
सेंगर पर आरोप है कि उन्होंने 2017 में उन्नाव जिले में एक नाबालिग लड़की का अपहरण किया और उसके साथ दुष्कर्म किया। इस मामले में दोषी पाए जाने के बाद उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (दुष्कर्म) और अन्य धाराओं के तहत सजा दी गई। इस घटना ने देश भर में हलचल मचाई थी और इसके बाद सेंगर को भाजपा से निष्कासित कर दिया गया था।
सुप्रीम कोर्ट का आदेश और सुरक्षा उपाय
सुप्रीम कोर्ट ने एक अगस्त 2019 को पीड़िता और उसके परिवार को सीआरपीएफ सुरक्षा देने का आदेश दिया था। इसके अलावा, कोर्ट ने घटना से जुड़े सभी पांच मामलों को लखनऊ की अदालत से दिल्ली की अदालत में स्थानांतरित करने का आदेश दिया था, ताकि पीड़िता और उसके परिवार को सुरक्षित रखा जा सके।
केंद्र सरकार का कदम
सितंबर 2024 में केंद्र सरकार ने एक याचिका दाखिल की थी, जिसमें उसने पीड़िता और उसके परिवार को मिली सीआरपीएफ सुरक्षा को हटाने की अनुमति मांगी थी। इस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने पीड़िता और उसके परिवार से जवाब तलब किया था। इस मामले की सुनवाई अब भी जारी है।
कुलदीप सेंगर को मिली राहत
इस बीच, कुलदीप सिंह सेंगर (UP News) को अपनी मेडिकल स्थितियों के आधार पर दिल्ली हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है। कोर्ट ने उन्हें दो हफ्ते की अंतरिम जमानत दी है, जिसके दौरान उन्हें अस्पताल में इलाज के लिए जाने की अनुमति दी गई है। यह जमानत सेंगर के स्वास्थ्य से जुड़ी परिस्थितियों को देखते हुए मंजूर की गई है।
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