Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को लेकर एक अहम फैसला सुनाया है, जिसमें पुराने आदेश में बदलाव करते हुए अब यह तय किया गया है कि नसबंदी और वैक्सीनेशन के बाद कुत्तों को उसी क्षेत्र में वापस छोड़ा जा सकेगा। हालांकि, ऐसे कुत्ते जो रेबीज से पीड़ित हैं या जिनका व्यवहार आक्रामक है, उन्हें शेल्टर होम में ही रखा जाएगा।
कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अब इस मुद्दे पर एक राष्ट्रीय नीति बनाई जाएगी जिसमें सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल होंगे। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पूरे देश में एकसमान दिशा-निर्देश लागू हों ताकि इंसानों और जानवरों के अधिकारों के बीच संतुलन बनाया जा सके।
इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्णय लिया है कि अब सार्वजनिक स्थानों पर आवारा कुत्तों को खाना खिलाना प्रतिबंधित रहेगा। इसके लिए हर क्षेत्र में एक तय स्थान निर्धारित किया जाएगा जहाँ कुत्तों को खाना दिया जा सकेगा। यदि कोई व्यक्ति खुले में खाना खिलाते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
कोर्ट ने नियमों के उल्लंघन पर सख्त जुर्माने
कोर्ट ने नियमों के उल्लंघन पर सख्त जुर्माने का प्रावधान किया है। अगर कोई व्यक्ति कुत्तों को पकड़ने वाली टीम के काम में बाधा डालता है, तो उस पर 25,000 का जुर्माना लगाया जाएगा, जबकि किसी एनजीओ के ऐसा करने पर 2 लाख तक का जुर्माना भरना होगा। साथ ही, इस तरह की शिकायतों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी करने का आदेश दिया गया है।
पशु प्रेमियों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक सकारात्मक पहल करते हुए कुत्तों को गोद लेने की व्यवस्था लागू की है। अब लोग नगर निगम से अनुमति लेकर कुत्तों को गोद ले सकते हैं। लेकिन एक बार कुत्ता गोद लेने के बाद उसे दोबारा सड़कों पर छोड़ने की अनुमति नहीं होगी, और गोद लेने वाले को उसकी पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी।
गौरतलब है कि 11 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में सभी आवारा कुत्तों को स्थायी रूप से शेल्टर होम में रखने का आदेश दिया था, जिसे लेकर पशु प्रेमियों और संगठनों ने विरोध किया था और कोर्ट के फैसले के खिलाफ कई याचिकाएं भी दाखिल की गई थीं। अब नए फैसले में कोर्ट ने साफ किया है कि यह आदेश सिर्फ दिल्ली-एनसीआर तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे देश में लागू होगा।
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