Kolkata Rape Case: बंगाल में महिलाओं की नाइट शिफ्ट पर रोक को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार को डांट लगाते हुए कहा कि इसपर कोई रोक नही लगाई जाएगी। महिलाओं को सुरक्षा देना राज्य सरकार की डयूटी हैं।
बता दें कोलकाता के RG KAR मेडिकल अस्पताल की ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या के मामले ने बंगाल सरकार को हिलाकर रख दिया है। इस मामले पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई।
महिलाओं को सुरक्षा मुहैया कराएं
SC की बंगाल सरकार को फटकार, महिला डॉक्टरों की नाइट शिफ्ट पर नही लगेगी रोक, सुरक्षा के हो कड़े इंतजाम कि महिलाओं को सुरक्षा देना राज्य सरकार की ड्यूटी है।
महिला सुरक्षा पर चीफ जस्टिस का बयान
चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ का कहना हैं कि बंगाल सरकार को इस अधिसूचना में संशोधन करना चाहिए। सुरक्षा मुहैया कराना आपकी जिम्मेदारी हैं। आप महिलाओं को ड्यूटी करने से नहीं रोक सकते। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने इस मामले की पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल से कहा कि इस मुद्दे पर सुरक्षा सुनिश्चित करना ही समाधान है।
सीएम ममता बनर्जी से डॉक्टर्स की मुलाकात
कोर्ट ने कोलकाता रेप और मर्डर मामले की जांच की सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट को डिस्टर्बिंग बताया। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई को इस मामले में नई स्टेटस रिपोर्ट पेश करनी होगी। सुनवाई के दौरान जूनियर डॉक्टर्स ने शीर्ष अदालत को बताया कि उन्हें काम पर लौटने में कोई दिक्कत नहीं है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ उनकी मुलाकात में इस पर चर्चा हुई थी।
SC का विकिपीडिया को आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान विकिपीडिया को आदेश देते हुए कहा कि वह मृत ट्रेनी डॉक्टर का नाम और उसकी तस्वीर हटा दे। कोर्ट ने कहा कि रेप पीडिता की पहचान को गुप्त रखा जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर सुनवाई स्थगित कर दी। एक हफ्ते के बाद अगली सुनवाई होगी।