Rampur: समाजवादी पार्टी (सपा) के कद्दावर नेता आजम खान के परिवार को बड़ी राहत मिली है। उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को हरदोई जेल से रिहा कर दिया गया है। मंगलवार दोपहर जेल प्रशासन ने उनकी रिहाई की प्रक्रिया पूरी की, जिसके बाद वह अपने काफिले के साथ रामपुर के लिए रवाना हो गए।
42 मामलों में मिली जमानत
अब्दुल्ला आजम खान को 42 मामलों में जमानत मिलने के बाद सोमवार को कोर्ट से रिहाई के आदेश जारी हुए थे। जेल प्रशासन को रिहाई का परवाना मिलते ही मंगलवार दोपहर उन्हें जेल से छोड़ दिया गया। अब्दुल्ला 17 महीने और तीन दिन तक जेल में रहे।
सपा के पूर्व जिला अध्यक्ष ओमेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि अब्दुल्ला आजम की रिहाई हो चुकी है और वह जल्द ही रामपुर पहुंच जाएंगे।
शत्रु संपत्ति मामले में भी मिली राहत
आजम खान की पत्नी डॉ. तंजीन फात्मा, बड़े बेटे अदीब आजम और बहन निकहत अखलाक को भी कोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने तीनों को 5 मार्च तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है।
दरअसल, यह मामला मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी परिसर से जुड़ी शत्रु संपत्ति की जमीन में हेराफेरी का है। सिविल लाइंस थाने में 9 मई 2020 को लखनऊ निवासी सैयद आफाक अहमद और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। आरोप है कि राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में हेरफेर कर आफाक अहमद का नाम गलत तरीके से दर्ज किया गया था और सरकारी अभिलेखों के पन्ने भी फाड़े गए थे।
विवेचना के बाद इस मामले में आजम खान, उनकी पत्नी डॉ. तंजीन फात्मा, बेटे अब्दुल्ला आजम, अदीब आजम, बहन निकहत अखलाक और ट्रस्ट के अन्य पदाधिकारियों को आरोपी बनाया गया था। सोमवार को तंजीन फात्मा, अदीब आजम और निकहत अखलाक ने एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट ट्रायल कोर्ट में हाजिरी दी, जिसके बाद उन्हें 5 मार्च तक के लिए अंतरिम जमानत मिल गई।
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रामपुर में स्वागत की तैयारी
अब्दुल्ला आजम खान की रिहाई के बाद रामपुर में उनके समर्थकों में खुशी का माहौल है। उनके स्वागत की तैयारियां की जा रही हैं। वहीं, इस मामले को लेकर राजनीतिक हलकों में भी हलचल तेज हो गई है।

