कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद राहुल गांधी की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। गुजरात के सूरत कोर्ट ने मोदी सरनेम मानहानि वाले केस में राहुल गांधी को राहत नहीं दी है। उनकी सजा पर कोई रोक नही लगाई है और अर्जी खारिज कर दी। दरअसल, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरनेम मामले में दो साल की सजा सुनाए जाने को निचली अदालत के फैसले को सेशन कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसे कोर्ट ने सही ठहराया और राहुल की अर्जी खारिज कर दी।
बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अब अपना पक्ष लेकर गुजरात हाईकोर्ट में जाना होगा। इसको लेकर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा है कि कानून के तहत अभी भी हमारे पास जो भी विकल्प उपलब्ध हैं, हम उन सभी विकल्पों का इस्तेमाल करेंगे।
क्या है मोदी सरनेम मामला ?
2019 में कर्नाटक में लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा था, ‘चोरों का सरनेम मोदी है, सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है, चाहे वह ललित मोदी हो या नीरव मोदी हो चाहे नरेंद्र मोदी’। इस बात से आहत होकर गुजरात के एक भाजपा विधायक ने उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज कराया था। जिसके बाद कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी पाए जाने के बाद 2 साल की सजा सुनाई थी। हालांकि, कोर्ट ने सजा पर 30 दिनों की रोक लगाते हुए राहुल गांधी को तुरंत जमानत भी दे दी थी।

