Noida: गौतमबुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट ने ज़िले में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए भारतीय सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत दो दिवसीय निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह आदेश शनिवार को एडिशनल डीसीपी हृदयेश कठेरिया द्वारा जारी किया गया। निषेधाज्ञा 26 और 27 अगस्त को लागू रहेगी, और इस दौरान नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस कमिश्नरेट के आदेश में बताया गया है कि ज़िले में चेहल्लुम, श्रीकृष्ण जन्माष्टमी और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की महापंचायत जैसे महत्वपूर्ण आयोजनों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। आदेश के अनुसार, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गौतमबुद्ध नगर ज़िले के सभी हिस्सों में यह निषेधाज्ञा प्रभावी रहेगी।
निषेधाज्ञा के प्रमुख प्रावधान:
- जनसमूह पर प्रतिबंध: ज़िले में पांच से अधिक लोगों के एकत्रित होने पर पाबंदी रहेगी। किसी भी आयोजन के लिए जिसमें पांच से अधिक लोग शामिल होंगे, पुलिस से पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होगा।
- ड्रोन पर प्रतिबंध: सरकारी कार्यालयों के एक किलोमीटर के दायरे में ड्रोन उड़ाने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। बिना अनुमति के किसी भी प्रकार की शूटिंग करना भी प्रतिबंधित रहेगा।
- अस्त्र-शस्त्र और हर्ष फ़ायरिंग पर रोक: कोई भी व्यक्ति लाठी, डंडा या अन्य प्रकार के अस्त्र-शस्त्र लेकर सार्वजनिक स्थानों पर नहीं जा सकेगा। शादी और अन्य समारोहों में हर्ष फ़ायरिंग करने पर भी सख्त पाबंदी रहेगी।
- धार्मिक और सार्वजनिक आयोजन: परंपरागत और ग़ैर-परंपरागत जुलूसों, धार्मिक आयोजनों और सभाओं पर रोक रहेगी। परंपरागत रूप से आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के लिए आयोजकों को पहले से अनुमति लेनी होगी।
अप्रिय घटनाओं को रोकने का प्रयास
26 अगस्त को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का आयोजन और चेहल्लुम का कार्यक्रम होने के साथ-साथ 27 अगस्त को ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। इन आयोजनों के दौरान किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन ने यह निषेधाज्ञा लागू की है।
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एडिशनल डीसीपी हृदयेश कठेरिया ने स्पष्ट किया है कि निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस प्रशासन ने नागरिकों से सहयोग की अपील की है ताकि ज़िले में शांति और सुरक्षा बनी रहे।

