Noida News: दशहरा और दुर्गा पूजा के मद्देनजर गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट ने नोएडा में धारा 144 लागू कर दिया है, जिसके तहत किसी भी सार्वजनिक जगह पर लोगों के जमावड़े पर रोक रहेगी। बता दें कि जिले में 15 से 31 अक्टूबर तक धारा 144 लागू रहेगी।
इन गतिविधियों पर प्रतिबंध
पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह का सख्त निर्देश है कि धारा 144 लगने के बाद कोई भी व्यक्ति जुलूस नहीं निकाल सकता है। कहीं पर भी 5 या 5 से ज्यादा लोग समूह बनाकर खड़े नहीं हो सकते है। इसका उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति या संस्था के साथ कड़ाई से निपटा जाएगा। सरकारी दफ्तरों के ऊपर या एक किलोमीटर के दायरे में ड्रोन उड़ाने पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा।
इसके अलावा अन्य स्थानों पर फोटोग्राफी या वीडियो-रिकॉर्डिंग के लिए मानव रहित ड्रोन का इस्तेमाल करने के लिए पुलिस की परमिशन लेनी होगी। सार्वजनिक स्थानों और सड़क़ों पर नमाज, पूजा या जुलूस या कोई अन्य धार्मिक गतिविधि पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। ऐसी गतिविधियों का आयोजन केवल पुलिस आयुक्त, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त या जिले के तीन क्षेत्रों के संबंधित पुलिस उपायुक्तों की अनुमति से ही किया जा सकता है।
क्या है धारा-144 और कब लगाई जाती है?
सीआरपीसी की धारा 144 किसी आपात स्थिति से बचने या शांति कायम करने या किसी तरह के सुरक्षा, स्वास्थ्य संबंधित खतरे या दंगे की आशंका होने पर लगाई जाती है। बता दें कि धारा-144 जहां लगती है, उस इलाके में पांच या उससे ज्यादा आदमी एक साथ जमा नहीं हो सकते हैं। धारा 144 लागू करने के लिए इलाके के आधिकारी द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। धारा लागू होने के बाद इंटरनेट सेवाओं को भी आम पहुंच से ठप किया जा सकता है। यह धारा लागू होने के बाद उस इलाके में हथियार ले जाना भी निषेध होता है।

