Noida News: अगर आप नए साल और क्रिसमस की पार्टियों की तैयारी कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। शहर में पार्टियां करने के लिए आयोजकों को जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। गौरतलब है कि जिला प्रशासन ने पार्टियों के लिए अनुमति लेना आसान कर दिया है, ताकि आयोजकों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बिना अनुमति के पार्टियों का आयोजन किया तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
आबकारी विभाग से अनुमति जरूरी
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (राजस्व एवं प्रशासन) अतुल कुमार ने बताया कि सोसायटियों और कॉलोनियों में क्रिसमस और नए साल की पार्टियां जिला प्रशासन से अनुमति मिलने के बाद ही होंगी। अगर पार्टी में कलाकारों द्वारा प्रदर्शन या शराब का सेवन किया जाता है तो इसके लिए जिला मनोरंजन कर विभाग और आबकारी विभाग से भी अनुमति लेनी होगी। अगर बिना अनुमति के कोई पार्टी आयोजित होती पाई गई तो उसे तुरंत रोक दिया जाएगा और आयोजकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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शराब की दुकानें
जिला आबकारी अधिकारी सुबोध कुमार ने बताया कि बिना अनुमति के पार्टी करने या नियमों का उल्लंघन करने पर आयोजकों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह सुनिश्चित करने के लिए कि उल्लंघन की सूचना संबंधित विभाग को दी जाए, प्रशासन ने विशेष व्यवस्था की है। अवैध शराब की सूचना देने के लिए टोल-फ्री नंबर जारी किए जाएंगे और सूचना देने वालों का नाम गोपनीय रखा जाएगा। यूपी सरकार ने 24, 25 और 31 दिसंबर को शराब की दुकानों को रात 11 बजे तक खोलने की अनुमति दी है।

