Noida: गौतमबुद्ध नगर की पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के निर्देश पर आज एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में पुलिस उपायुक्त यातायात, आरटीओ नोएडा और सहायक पुलिस आयुक्त यातायात ने बस संचालकों के साथ विचार-विमर्श किया। इस बैठक के दौरान कई अहम निर्णय लिए गए हैं, जो जिले में यातायात की स्थिति को सुधारने में सहायक होंगे।
पीक आवर्स के दौरान बसों पर प्रतिबंध
बैठक में एक बड़ा निर्णय लेते हुए तय किया गया है कि अब जिले में पीक आवर्स के दौरान बसों का संचालन प्रतिबंधित रहेगा। विशेष रूप से, शाम 6:30 से 8:30 बजे के बीच किसी भी बस को सड़कों पर चलने की अनुमति नहीं होगी। इस फैसले का उद्देश्य यातायात की भीड़-भाड़ को ियंत्रित करना और सड़कों पर यातायात की सुगमता को बढ़ाना है।
ये भी पढ़ें..
बस संचालन के लिए नई दिशा-निर्देश
बैठक में निम्नलिखित दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, जिन्हें बस संचालकों को पालन करना अनिवार्य होगा:
- बसों के मानक: सामान्य और स्लीपर बसों को एटीएस-119 और एटीएस-52 के मानकों के अनुसार संचालित किया जाएगा। बसों के लिए निर्धारित बाडी कोड का उल्लंघन नहीं किया जाएगा। वाइपर की स्थिति सही होनी चाहिए।
- बसों की लंबाई और चौड़ाई: बसों की लंबाई और चौड़ाई को निर्धारित मानकों के अनुसार रखा जाएगा। बसों में निर्धारित क्षमता से अधिक यात्री नहीं ले जाएं।
- परमिट और फिटनेस: बिना परमिट, फिटनेस और बीमा के बसों का संचालन पूर्णतः निषिद्ध होगा। बसों में अग्निशामक यंत्र और प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स मौजूद होना अनिवार्य है।
- म्यूजिक सिस्टम: बसों में म्यूजिक सिस्टम के तार लूज और बिना टेपिंग के नहीं होने चाहिए, ताकि शार्ट सर्किट की संभावनाओं को रोका जा सके।
- ओवरलोड: बसों में अंदर और बाहर माल की क्षमता तक ही लोड किया जाएगा। इमरजेंसी गेट के सामने कोई भी सीट नहीं लगानी चाहिए ताकि आपातकालीन स्थिति में गेट आसानी से खुल सके और सीट फिक्स न हो।
- नंबर प्लेट और चालक: नंबर प्लेट पर चोटी या अन्य कोई वस्तु नहीं लटकानी चाहिए। चालक को नशे की हालत में या नींद की स्थिति में गाड़ी चलाने की अनुमति नहीं होगी। लंब दूरी की बसों में दो ड्राइवर होने चाहिए।

