Noida: गौतमबुद्ध नगर समेत पूरे उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी विभागों और दफ्तरों में अब बिना हेलमेट या सीट बेल्ट के किसी भी अफसर या कर्मचारी को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सड़क सुरक्षा को लेकर उठाए गए इस महत्वपूर्ण कदम के तहत, सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए नया आदेश जारी किया गया है, जिसके अनुसार कार्यस्थल पर आते समय हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग अनिवार्य कर दिया गया है।
सरकारी कर्मचारियों के लिए सख्त नियम
यह नियम पूरे प्रदेश में लागू हो गया है और इसका उद्देश्य न केवल सरकारी कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, बल्कि आम जनता के बीच भी सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाना है। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी या अधिकारी हेलमेट या सीट बेल्ट का उपयोग नहीं करता है, तो उसे अनुपस्थित माना जाएगा।
सीसीटीवी से होगी निगरानी
सभी सरकारी कार्यालय परिसरों में इस आदेश के सख्त पालन के लिए सीसीटीवी और सुरक्षा कर्मियों की सहायता ली जाएगी। इसके साथ ही चेतावनी बोर्ड भी लगाए जाएंगे, ताकि किसी को नियमों की जानकारी में कोई कमी न रहे। यदि किसी कर्मचारी द्वारा बार-बार इस नियम का उल्लंघन किया जाता है, तो उसे दफ्तर में प्रवेश करने से रोका जाएगा और अनुपस्थित कर दिया जाएगा।
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सड़क हादसों में कमी लाने की कोशिश
यह सख्त निर्णय हाल ही में शुरू हुए 15 दिवसीय सड़क सुरक्षा अभियान के तहत लिया गया है। इस अभियान का उद्देश्य सड़क हादसों में हो रही बढ़ोतरी को रोकना और मृत्यु दर में कमी लाना है। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने कहा, “सड़क हादसे एक गंभीर चिंता का विषय बने हुए हैं। सरकारी कर्मचारियों को इस दिशा में एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए, ताकि आम जनता भी सुरक्षा के प्रति जागरूक हो सके। हेलमेट और सीट बेल्ट के उपयोग से निश्चित रूप से दुर्घटनाओं में कमी आएगी।”