Gyanvapi : ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को झटका लगा है अदालत ने ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में हिंदू पक्ष के पूजा करने के अधिकार को बरकरार रखा है बता दें पूजा बहाल करने के आदेश वाराणसी जिला अदालत ने दिया था जिसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष हाई कोर्ट पहुंचा था। हालांकि यहां से भी मुस्लिम पक्ष को निराशा ही हाथ लगी लेकिन अभी भी मुस्लिम पक्ष के पास सुप्रीम कोर्ट जाने का विकल्प खुला हुआ है और संभवत: अब मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट का ही रूख करेगा।
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ज्ञानवापी तहखाने को लेकर कैसे शुऱू हुआ विवाद जानें
दरअसल पूजा शुरू होने से पहले ही इस मामले में हिंदू पक्ष ने ये दावा किया था कि नवंबर 1993 तक यहां पूजा-पाठ किया जाता था लेकिन उस वक्त की प्रदेश सरकार ने रुकवा दिया था वहीं मुस्लिम पक्ष ने प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला देते हुए याचिका को खारिज करने की मांग की थी. लेकिन कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को अस्वीकार करते हुए हिंदू पक्ष को ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में पूजा-पाठ का अधिकार दे दिया था।

