Gyanvapi Case: वाराणसी अदालत 24 जनवरी को फैसला करेगी कि मामले से जुड़े पक्षों को ज्ञानवापी मस्जिद पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) की रिपोर्ट प्रदान की जानी चाहिए या नहीं। कोर्ट ने रिपोर्ट को सार्वजनिक करने पर फैसला लेने के लिए 24 जनवरी की तारीख तय की है. बता दें कि एएसआई ने रिपोर्ट को सार्वजनिक न करने की याचिका दायर की थी.
हिंदू पक्ष के वकील मदन मोहन यादव ने कहा कि आज शनिवार को सभी पक्षों को एएसआई सर्वे रिपोर्ट मिलनी थी, लेकिन जिला जज ने 26 तारीख की नई तारीख दी है. अब, सभी पक्षों को एक ही दिन एएसआई सर्वेक्षण रिपोर्ट की प्रति प्राप्त होगी। इससे पहले, वाराणसी जिला अदालत विवादित ज्ञानवापी मस्जिद पर एएसआई सर्वेक्षण रिपोर्ट संबंधित पक्षों को सौंपने के संबंध में शनिवार (6 जनवरी) को फैसला सुनाने वाली थी। हालांकि, कोर्ट ने इस तारीख को आगे बढ़ा दिया है और अब इस मामले के लिए 24 जनवरी की नई तारीख तय की गई है.
6 जनवरी की तारीख थी तय
इससे पहले शुक्रवार (5 जनवरी) को हिंदू पक्ष के वकील मदन मोहन यादव ने कहा था कि वाराणसी जिला अदालत ने एएसआई सर्वेक्षण की सीलबंद रिपोर्ट खोलने का आदेश सुनाने के लिए 6 जनवरी की तारीख तय की थी और इसे संबंधित पक्षों को सौंप दें। उन्होंने बताया था कि इस मामले में सुनवाई पूरी हो चुकी है और जिला न्यायाधीश ए.के. विश्वेश ने कहा था कि चूंकि आदेश टाइप नहीं किया गया है, इसलिए इसे शनिवार को जारी किया जाएगा.
ज्ञात हो कि बुधवार को एएसआई ने अदालत से ज्ञानवापी परिसर की सर्वेक्षण रिपोर्ट खोलने और उसे पक्षों को सौंपने के लिए चार सप्ताह की मोहलत देने का अनुरोध किया था, जिसके कारण मामले को गुरुवार तक के लिए टाल दिया गया था। एएसआई ने यह अनुरोध करते हुए इलाहबाद हाई कोर्ट के हालिया फैसले का हवाला दिया था.