Greater Noida: ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने खेड़ा चौगानपुर और बिसरख गांवों में अधिसूचित और अधिग्रहीत भूमि पर किए जा रहे अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया है। ओएसडी हिमांशु वर्मा के मुताबिक ये गांव प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में आते हैं। ग्राम खेड़ा चौगानपुर की भूमि क्रमांक 225 व 229 पर कुछ कॉलोनाइजर कॉलोनी बना रहे थे, जो अनाधिकृत थी। वरिष्ठ प्रबंधक मनोज सचान, प्रशांत समाधिया, सहायक प्रबंधक मनोज चौधरी और गौरव बघेल के नेतृत्व में परियोजना विभाग की एक टीम स्थानीय सुरक्षा कर्मियों के साथ मंगलवार सुबह साइट पर पहुंची और अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। टीम ने 5 जेसीबी और एक डंपर ट्रक का उपयोग करके लगभग 40,000 वर्ग मीटर भूमि को पुनः प्राप्त किया है।
इसी तरह बिसरख में भूखंड संख्या 676, 698 और 699 पर 20,000 वर्ग मीटर जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराकर प्राधिकरण ने कब्जा ले लिया है। यह भूमि प्राधिकरण की अर्जित एवं अधिसूचित भूमि के अंतर्गत आती है। साथ ही बिसरख में प्लॉट नंबर 639 और 640 से अतिक्रमण हटाने की कड़ी चेतावनी दी गई है. ओएसडी ने चेताया है कि प्राधिकरण की अधिसूचित भूमि पर अतिक्रमण करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने प्रत्येक वर्क सर्किल को अपने-अपने क्षेत्र में अतिक्रमण पर सतर्क नजर रखने तथा सूचना मिलने पर त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया है.
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सीईओ एनजी रवि कुमार ने लोगों से आग्रह किया है कि वे इन कॉलोनाइजरों के झांसे में न आएं और अपनी मेहनत की कमाई को ऐसी योजनाओं में निवेश करने से बचें। ग्रेटर नोएडा के अधिसूचित क्षेत्रों में अनधिकृत निर्माण की अनुमति नहीं है। ग्रेटर नोएडा में कोई भी जमीन खरीदने से पहले प्राधिकरण से संपर्क कर पूरी जानकारी लेना जरूरी है।

