Greater Noida: ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिसूचित एरिया में स्थित तुस्याना गांव में प्लाटिंग कर अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। प्राधिकरण की शिकायत पर इकोटेक-3 कोतवाली में 18 कॉलोनाइजरों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है।
अवैध निर्माण के खिलाफ सीईओ के निर्देश
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार ने अधिसूचित एरिया में अवैध निर्माण को रोकने के लिए अभियान चलाने और कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। इन निर्देशों के तहत प्राधिकरण के परियोजना विभाग के वर्क सर्किल-3 की तरफ से ईकोटेक-3 कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई गई।
किस जमीन पर हो रहा था अवैध निर्माण?
एफआईआर के मुताबिक तुस्याना गांव के खसरा संख्या 517, 964, 967, 975, 981, 984, 985, 992 और 1007 की जमीन पर कॉलोनाइजरों द्वारा अवैध प्लाटिंग की जा रही थी। प्राधिकरण ने इस गतिविधि को रोकने के लिए पहले ही कई बार नोटिस जारी किए थे और मौके पर जाकर काम रुकवाया था। इसके बावजूद कॉलोनाइजर चोरी-छिपे निर्माण जारी रखने की कोशिश कर रहे थे।
कौन-कौन हैं आरोपी?
प्राधिकरण की शिकायत पर जिन 18 कॉलोनाइजरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, उनमें सत्यवीर, शहादत अली, धनी उर्फ धनीराम, गोविंद शर्मा, सुनील बंसल, हरिश्चंद्र अरोड़ा, सहादत खान, मोनू खान, निजाकत अली, मोहब्बत, दयाराम शर्मा, कृष्ण शर्मा, शिवराम शर्मा, अमित कुमार, अंकित राजू, धूम सिंह (फरमान सैफी) और नावेद आलम के नाम शामिल हैं। इनके खिलाफ धारा 329 (3) और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की धाराओं में मामला दर्ज हुआ है।
भोली-भाली जनता को बनाया जा रहा था शिकार
अधिकारियों के अनुसार, प्राधिकरण के मास्टर प्लान में इन जमीनों पर योजनाएं प्रस्तावित हैं। अवैध निर्माण से इन योजनाओं पर असर पड़ सकता था। इन जमीनों को फ्री होल्ड बताकर भोली-भाली जनता की गाढ़ी कमाई को फंसाया जा रहा था।
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सीईओ की अपील: सतर्क रहें
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार ने नागरिकों से अपील की है कि वे ऐसे अवैध कॉलोनाइजरों के झांसे में न आएं। किसी भी संपत्ति में निवेश करने से पहले प्राधिकरण से उस संपत्ति के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करें। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि बिना अनुमति निर्माण करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।

