Ghaziabad: गाजियाबाद में एक पिता ने जिस युवक के खिलाफ बेटी के अपहरण और दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, बाद में वही बेटी उसी युवक की पत्नी निकली। युवती ने अदालत में बयान दर्ज कराते हुए कहा कि उसने अपनी मर्जी से युवक से शादी की थी और अब उनके दो बच्चे भी हैं। इस बयान के बाद विशेष पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश लाल बाबू यादव ने साक्ष्य के अभाव और संदेह का लाभ देते हुए आरोपी को बरी कर दिया।
क्या है पूरा मामला?
मामला 16 अक्तूबर 2015 का है, जब दिल्ली के दिलशाद गार्डन में 11वीं कक्षा में पढ़ने वाली एक छात्रा के अपहरण की रिपोर्ट साहिबाबाद थाने में दर्ज कराई गई थी। पिता ने आरोप लगाया था कि उनकी 16 वर्षीय बेटी स्कूल से घर लौट रही थी, तभी एक युवक उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। इसके बाद से बेटी का कोई पता नहीं चला।
बाद में जब मामले की जांच हुई तो सामने आया कि युवती ने 25 सितंबर 2015 को ही विजयनगर में युवक मनोज के साथ शादी कर ली थी और तहसील में जाकर विवाह का पंजीकरण भी कराया था। युवती ने अदालत में साफ कहा कि उसने अपनी मर्जी से शादी की थी और वह अपने पति के साथ खुश है।
मां ने कहा- नहीं पता रिपोर्ट में क्या लिखाया था
अदालत में युवती की मां ने भी बयान दर्ज कराया। उसने कहा कि वह अपने पति के साथ पुलिस में शिकायत दर्ज कराने गई थी, लेकिन उसे नहीं पता कि रिपोर्ट में क्या लिखा गया। अब बेटी की शादी उसी युवक से हो चुकी है और उनके दो बच्चे भी हैं।
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अदालत में क्या कहा युवती ने?
युवती ने विशेष पॉक्सो कोर्ट में बताया कि उसकी उम्र 18 साल थी और घरवाले उसकी शादी उम्र में बड़े व्यक्ति से कराना चाहते थे। जब उसने इसका विरोध किया तो माता-पिता ने उसकी पिटाई कर दी। इसके बाद गुस्से में वह मनोज के घर चली गई और दोनों ने शादी कर ली।
युवती ने यह भी बताया कि 16 अक्तूबर 2015 को वह अपने पति के साथ लाल किला घूमने गई थी। उसने यह भी कहा कि मनोज ने उसे बहला-फुसलाकर नहीं भगाया और न ही उसके साथ जबरदस्ती की।
युवक को संदेह का लाभ, कोर्ट ने किया बरी
युवती के बयान और मां के पलटने के बाद अदालत ने मां और बेटी को पक्षद्रोही घोषित कर दिया और साक्ष्य के अभाव में युवक को बरी कर दिया।
क्या कहा न्यायालय ने?
विशेष न्यायाधीश लाल बाबू यादव ने कहा कि मामले में पर्याप्त सबूत नहीं हैं और संदेह का लाभ आरोपी को दिया जाता है। इसके बाद युवक को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया गया।