Delhi News: हर साल की तरह इस बार भी दिवाली के मौसम में दिल्ली की हवा सांस लेने लायक नहीं रही। सोमवार को लगातार सातवें दिन राजधानी की हवा ‘बेहद खराब’ हालत में दर्ज की गई। सुबह का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 400 के पार पहुंच गया – जो कि ‘गंभीर’ श्रेणी में आता है। इसका मतलब साफ है – अब दिल्ली की हवा में सांस लेना भी सेहत के लिए खतरनाक हो चुका है।
यमुना में जहरीले झाग की परत
जहां एक तरफ हवा ने परेशान किया, वहीं यमुना नदी की हालत ने हालात और खराब कर दिए। रविवार और सोमवार को कालिंदी कुंज इलाके में यमुना की सतह पर मोटा, सफेद झाग तैरता नजर आया। ये झाग न सिर्फ देखने में खराब लगता है, बल्कि ये एक गंभीर पर्यावरणीय समस्या की तरफ भी इशारा करता है।
स्थानीय लोग बताते हैं कि हर साल छठ पर्व से पहले यमुना में ऐसा झाग देखने को मिलता है। इस झाग से नदी का पानी खराब हो जाता है और बदबू भी फैलती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये जहरीला झाग इंडस्ट्रियल वेस्ट और बिना ट्रीट किया हुआ सीवेज सीधे यमुना में गिरने की वजह से बनता है। इसमें डिटर्जेंट, फॉस्फेट और अमोनिया जैसे केमिकल्स होते हैं जो झाग और जहरीली गैसें बनाते हैं।
SC ने दी ग्रीन पटाखों को मंजूरी – लेकिन शर्तों के साथ
प्रदूषण को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। अब दिल्ली-NCR में सिर्फ वही पटाखे बेचे और जलाए जा सकते हैं जिन्हें NEERI (नेशनल एनवायर्नमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट) ने मंजूरी दी है। इन पटाखों को ‘ग्रीन पटाखे’ कहा जाता है – ये पारंपरिक पटाखों के मुकाबले करीब 30% कम प्रदूषण फैलाते हैं और इनमें सल्फर या भारी धातु नहीं होते।
पटाखों की लड़ी यानी सीरियल फायरवर्क्स पूरी तरह बैन कर दिए गए हैं। हर ग्रीन पटाखे पर QR कोड होना जरूरी है ताकि उसकी असलियत जांची जा सके। बिना QR कोड वाले पटाखे बेचने या चलाने पर सख्त कार्रवाई होगी।
कब जलाए जा सकते हैं पटाखे?
कोर्ट ने ग्रीन पटाखे जलाने के लिए एक तय टाइम स्लॉट भी तय किया है:
- पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल की तारीखें: 18 से 20 अक्टूबर तक
- दिवाली (20 अक्टूबर) पर जलाने का समय:
- सुबह 6 बजे से 7 बजे तक
- रात 8 बजे से 10 बजे तक
 
अगर किसी इलाके में पहले से ही AQI ‘गंभीर’ है, तो वहां प्रशासन पटाखों की बिक्री और जलाने – दोनों पर रोक लगा सकता है।
लाइसेंस और निगरानी
दिल्ली पुलिस ने साफ कहा है कि कोर्ट के आदेश का सख्ती से पालन होगा। शहर में 168 जगहों पर अस्थायी लाइसेंस जारी किए गए हैं जहां ग्रीन पटाखे बेचे जा सकते हैं। हर दुकानदार को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे सिर्फ NEERI से अप्रूव और PESO से सर्टिफाइड पटाखे ही बेचें।
बिक्री पर नजर रखने के लिए पुलिस और प्रशासन की टीमें तैनात की गई हैं। दिवाली के बाद दुकानदारों को दो दिन का समय दिया जाएगा ताकि जो पटाखे बिके नहीं हैं, उन्हें या तो वापस किया जा सके या सुरक्षित तरीके से नष्ट किया जा सके। नियम तोड़ने वाले दुकानदारों के लाइसेंस तुरंत रद्द कर दिए जाएंगे।
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