Delhi News: आप सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के आरोपी विभव कुमार को लगातार दूसरे दिन कोर्ट में झटका लगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी विभव कुमार की याचिका खारिज कर दी है, जिसमें उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। बता दें कि आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के आरोपों के बाद दिल्ली पुलिस ने विभव को गिरफ्तार किया था।
जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की कोर्ट ने कहा, “याचिका खारिज की जाती है।” विभव कुमार फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। एक दिन पहले ही विभव की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कड़ी फटकार लगाई थी। स्वाति मालीवाल का आरोप है कि विभव ने 13 मई को अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास पर उनके साथ मारपीट की थी। कुमार को 18 मई को गिरफ्तार किया गया था।
जल्दबाी में नहीं किया गया गिरफ्तार
कुमार के वकील ने दलील दी कि उनकी गिरफ्तारी अवैध थी, उन्होंने दावा किया कि एफआईआर दर्ज करने में देरी हुई और कुमार को 18 मई को गिरफ्तार किया गया, जबकि उन्होंने उसी दिन जांच में शामिल होने के लिए स्वेच्छा से आवेदन किया था। इस याचिका का विरोध करते हुए पुलिस ने कहा कि कुमार को जल्दबाजी में गिरफ्तार नहीं किया गया और इस प्रक्रिया में कोई गलती नहीं हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने 8 जुलाई को कुमार की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।
16 मई को कुमार के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत आपराधिक धमकी, सबूत नष्ट करने और गैर इरादतन हत्या के प्रयास के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। निचली अदालत और हाई कोर्ट दोनों ने विभव की जमानत याचिका खारिज कर दी है और मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में लंबित है।

