Delhi News: दिल्ली हाई कोर्ट ने जूनियर पहलवान सागर धनखड़ हत्याकांड मामले में पहलवान सुशील कुमार को नियमित जमानत दे दी है। हाई कोर्ट ने उन्हें 50 रुपये के बॉन्ड पर यह जमानत दी है। बता दें कि सुशील कुमार को मई 2021 में हुई हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया था।
पहले भी मिली थी अंतरिम जमानत
इससे पहले, जुलाई 2023 में उन्हें सर्जरी के लिए सात दिन की अंतरिम जमानत दी गई थी। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने जमानत देते हुए कहा था कि इस अवधि में उनके साथ दो सुरक्षाकर्मी 24 घंटे मौजूद रहेंगे। यह जमानत 23 जुलाई से 30 जुलाई तक के लिए दी गई थी, जिसके लिए एक लाख रुपये का निजी बॉन्ड भरना पड़ा था। साथ ही, कोर्ट ने उन्हें हिदायत दी थी कि वह ना तो गवाहों को धमकाएंगे और ना ही सबूतों के साथ छेड़छाड़ करेंगे। उनकी सुरक्षा के लिए दो गार्ड भी तैनात किए गए थे।
जूनियर पहलवानों पर दबदबा बनाने का आरोप
इस मामले में दाखिल चार्जशीट के मुताबिक, सुशील कुमार ने छत्रसाल स्टेडियम में हंगामे की योजना बनाई थी, जिसके दौरान जूनियर रेस्लर सागर धनखड़ की मौत हो गई थी। चार्जशीट में यह भी कहा गया है कि सुशील कुमार युवा पहलवानों के बीच अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहते थे।
2021 में हुई थी गिरफ्तारी
सुशील कुमार के अलावा उनके साथियों पर भी 23 वर्षीय सागर धनखड़, उनके दोस्त सोनू और तीन अन्य पर हमला करने का आरोप है। यह हमला 4 मई 2021 की रात को हुआ था, जिसमें घायल होने के कारण सागर की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद दिल्ली पुलिस ने सुशील कुमार को गिरफ्तार कर रोहिणी कोर्ट में पेश किया, जहां से अक्टूबर 2021 में उन्हें जेल भेज दिया गया था।
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सुशील कुमार का रेसलिंग करियर
दो बार के ओलंपिक मेडलिस्ट सुशील कुमार ने अपने करियर की शुरुआत छत्रसाल स्टेडियम के अखाड़े से की थी। उस समय उनकी उम्र महज 14 वर्ष थी। उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा, उन्होंने 2014 और 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक भी जीते थे।

