Delhi News: दिल्ली के पूर्व सीएम और मौजूदा सीएम आतिशी ने अग्रवाल समाज का नाम वोटिंग लिस्ट से काटने वाले बयान से जुडे मानहानि केस पर हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रमीम कोर्ट में चुनौती दी हैं। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के अन्य नोताओं पर चल रहे मानहानि के केस को हाईकोर्ट ने रद्द करने से मना कर दिया जिसके बाद दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल और नई सीएम आतिशी याचिका पर SC 27 सितंबर को सुनवाई करेगा।
HC ने ट्रायल कोर्ट के सामने पेश होने का दिया आदेश
दिल्ली हाईकोर्ट ने आतिशी और केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट के सामने पेश होने का आदेश दिया था। दिल्ली हाईकोर्ट का कहना हैं। भाजपा के खिलाफ आम आदमी पार्टी के आरोप मानहानिकारक हैं। ये सभी आरोप भाजपा को बदनाम करने के लिए लगए गए थे।
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जानिए क्या हैं पूरा मामला
भारतीय जनता पार्टी के नेता राजीव बब्बर ने केजरीवाल और आतिशी के साथ आम आदमी पार्टी के अन्य नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। बता दें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिसंबर, 2018 में ट्वीट कर दावा किया था कि अग्रवाल समाज के दिल्ली में कुल आठ लाख वोट हैं.। उनमें से लगभग चार लाख बीजेपी ने वोट कटवा दिए. राजीव बब्बर ने आरोप लगाया था कि केजरीवाल उन पर वोटर लिस्ट से ‘मतदाताओं’ के नाम हटाने के लिए गलत दोष मढ़ रहे हैं। बीजेपी ने यह भी आरोप लगाया कि सोशल मीडिया पर केजरीवाल ने लोगों को बीजेपी के खिलाफ भड़काने की कोशिश की है। कि इस मामले में अरविंद केजरीवाल के अलावा आतिशी, मनोज कुमार और सुशील कुमार गुप्ता को भी आरोपी बनाया गया।

