Delhi Liquor Policy Case: दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर मंगलवार 16 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। दिल्ली शराब नीति मामले में जेल में बंद सिसोदिया की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और ईडी को नोटिस जारी किया। सिसोदिया ने दोनों जांच एजेंसियों द्वारा दर्ज मामलों में जमानत मांगी है। इस मामले की अगली सुनवाई अब 29 जुलाई को होगी।
बता दें कि शराब नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने सिसोदिया के खिलाफ केस दर्ज किया है, जबकि सीबीआई ने आप नेता के खिलाफ भ्रष्टाचार का केस दर्ज किया है। हालांकि दिल्ली शराब नीति को रद्द कर दिया गया है, लेकिन इससे जुड़े कथित घोटाले के कारण आप के कई नेता जेल जा चुके हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल भी शराब नीति मामले में जेल में हैं। राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी इस मामले में जेल गए थे और फिलहाल जमानत पर बाहर हैं।
सिसोदिया 16 महीने से जेल में हैं: वकील
न्यायमूर्ति बीआर गवई, न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई की। आप नेता का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता विवेक जैन ने दलील दी कि उनके मुवक्किल पिछले 16 महीने से जेल में हैं। उनके खिलाफ मामला अभी भी उसी चरण में है, जिस चरण में अक्टूबर 2023 में था।
यह भी पढ़ें: Delhi Liquor Policy Case: मनीष सिसोदिया को नहीं मिली कोई राहत, 22 जुलाई तक बढ़ाई गई न्यायिक हिरासत
कोर्ट ने ईडी और सीबीआई को नोटिस जारी कर मांगा जवाब
पिछले अक्टूबर में कोर्ट ने कहा था कि अगर मामला आगे नहीं बढ़ता है, तो सिसोदिया जमानत के लिए अपील कर सकते हैं। सिसोदिया के वकील की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने दोनों केंद्रीय जांच एजेंसियों, ईडी और सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इस मामले की अगली सुनवाई 29 जुलाई को तय की गई है।