दिल्ली आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित अनियमितता मामला में फंसे आप नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज यानी शुक्रवार को अदालत में सुनवाई हुई। दिल्ली स्थित राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई मामले में सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब इस मामले की सुनवाई 31 मार्च को होगी। बता दें कि विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने आदेश सुनाने की तारीख 31 मार्च तय की है।
गौरतलब है कि दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में केंद्रीय जाँच एजेंसी सीबीआई ने पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया है। सिसोदिया के खिलाफ सबूतों को मिटाने के अलावा आईपीसी की धारा 120-बी (आपराधिक साजिश की सजा) और 477ए (खातों में हेरफेर) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 सहित (भ्रष्ट या अवैध तरीकों से या किसी लोक सेवक को प्रभावित करने के लिए अनुचित लाभ उठाना) के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है।

