Azam Khan Case: समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री आजम खान समेत उनके बेटे अब्दुल्ला आजम और पत्नी तंजीन फातिमा को कोर्ट ने सात साल जेल की सजा सुनाई है. रामपुर की एक अदालत ने अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाणपत्रों की प्रामाणिकता से जुड़े मामले में बुधवार को यह फैसला सुनाया। कोर्ट के आदेश के बाद तीनों को सीधे रामपुर जेल भेज दिया गया. रविवार को आजम खान और उनके बेटे को अलग-अलग जेलों में शिफ्ट कर दिया गया.
भारी सुरक्षा के बीच आज सुबह अब्दुल्ला आजम को हरदोई जिला जेल में स्थानांतरित कर दिया गया है. जब पत्रकारों ने अब्दुल्ला से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया. जेलर संजय सिंह ने पुष्टि की कि अब्दुल्ला आजम को सुबह-सुबह रामपुर से हरदोई जेल लाया गया है.
फिर से सीतापुर जेल लाया गया
इस बीच आजम खान को सीतापुर जेल ले जाया गया. आजम खान को 17 महीने बाद एक बार फिर से सीतापुर जेल में दाखिल किया गया है. इससे पहले 27 महीने सीतापुर जिला जेल में बिताने के बाद 20 मई 2022 को उन्हें रिहा कर दिया गया था। अब एक बार फिर उन्हें यहां लाया गया है। रामपुर जेल से शिफ्ट होते वक्त आजम खान ने संभावित एनकाउंटर को लेकर चिंता जताई थी. उनकी पत्नी तंजीन फातिमा को फिलहाल रामपुर जेल में रखा गया है.
यह भी पढ़ें: Cash For Query Issue: बिजनेस टायकून हीरानंदानी के हलफानामा से तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा की मुश्किलें बढ़ी
भाजपा नेता ने मामला दर्ज कराया था
समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम पर दो जन्म प्रमाण पत्र रखने का आरोप लगाते हुए 2019 में भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने मामला दर्ज कराया था। इस मामले में समाजवादी पार्टी नेता आजम खान और उनकी पत्नी डॉ. तंजीन फातिमा भी फंसी थी।
आरोपों के मुताबिक, रामपुर नगर पालिका द्वारा जारी किए गए जन्म प्रमाणपत्रों में से एक में अब्दुल्ला आजम की जन्मतिथि 1 जनवरी, 1993 बताई गई थी। दूसरे प्रमाणपत्र में उनका जन्म 30 सितंबर, 1990, लखनऊ बताया गया था। यह आरोप लगाया गया था कि अब्दुल्ला ने ये दो जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त किए और अलग-अलग समय पर उनका अनुचित उपयोग किया।