राम की नगरी अयोध्या (Ayodhya) में शारदीय नवरात्रि को देखते हुऐ योगी सरकार ने पूरे जिले में मीट की दुकानों पर मांस की बिक्री पर रोक लगा दी है. आपको बता दें कि 3 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रि शुरू हो रहे हैं जिसको लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने अयोध्या में नवरात्रि को लेकर नौ दिनों तक मांस-मछी और मदिरा बिक्री पर रोक लगा दी है. यूपी सरकार का यह आदेश 3 से 11 अक्टूबर तक सभी मीट की दुकानों पर लागू रहेगा. तो वहीं ऐसे में योगी सरकार के आदेश के मुताबिक रामनगरी में खुले में मांस-मछली की दुकानों नहीं खुलेंगी. सीएम योगी ने ये कदम शहर में शांति का माहौल बना रहे इसके लिए उठाया है. इसी के साथ ऐसा पहली बार नहीं है कि योगी सरकार ने मांस की दुकानों पर पाबंदी लगाई हो इससे पहले भी यूपी सरकार की तरफ से ऐसे फरमान सामने आ चुके है.
साधु-संत कर चुके है मांस-मदिरा पर रोक लगाने की मांग
आपको बता दें कि रामनगरी अयोध्या में साधु-संतों के द्वारा पहले भी कई बार मांस-मदिरा के बेचने और खरीदने पर रोक लगाने की मांग की गई है, जिसको लेकर कई साधु-संतों ने सीएम योगी से लेकर राष्ट्रपति तक निवेदन पत्र भेजा है और यही नहीं कई साधु-संतों ने तो इसको लेकर आंदोलन करने की चेतावनी भी पहले दे चुके है. तो वहीं इन सब को देखते हुए सीएम योगी ने यह फैसला निकाला है.
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सीएम योगी ने अधिकारियों को दिए निर्देश
तो वहीं आपको बता दें कि मंगलवार 1 अक्टूबर को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों और पुलिस कप्तानों से बातचीत करते हुए सीएम योगी ने त्योहारी माहौल में जिला स्तर पर बेहतर कानून-व्यवस्था के लिए किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा की. ऐसे में इस बैठक में सीएम योगी ने निर्देश दिया कि सभी जिले विगत वर्षों में त्योहारों के समय प्रदेश में घटी हर छोटी-बड़ी घटना का आंकलन करें. ये भी निर्देश दिए कि अधिकारी ऐसी व्यवस्था बनाएं कि इस वर्ष शारदीय नवरात्रि से छठ तक के पूरे त्योहारी माहौल में कहीं भी अप्रिय घटना ना घटे.
नियमों का पालन न करने वालों पर होगी कार्रवाई
बता दें कि नगर खाद्य आयुक्त मानिक चंद ने प्रेस रिलीज जारी कर मांस-मदिरा पर 9 दिनों तक रोक लगाने वाले आदेश की पुष्टि की है. इस पत्र में लिखा गया है कि 03-10-2024 से 11-10-2024 तक अयोध्या जिले में सभी मीट की दुकानें बंद रहेंगी. इन दिनों में कोई भी मांस-मदिरा नहीं बेचेगा. तो वहीं अगर कहीं पर भी मांस की बिक्री या भंडारण किया जा रहा हो तो विभाग के दूरभाष नंबर ‘05278 366 607’ पर सूचित करें. ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

