Ashneer Grover Case: मंगलवार को दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारतपे के पूर्व प्रबंध निदेशक और सह-संस्थापक अश्नीर ग्रोवर पर उनके सोशल मीडिया पोस्ट के लिए 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। अश्नीर ने अदालत को आश्वासन दिया था कि वह इस तरह के व्यवहार में शामिल नहीं होंगे। अश्नीर ग्रोवर ने भारतपे के खिलाफ अपने सोशल मीडिया पोस्ट के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय से माफी भी मांगी थी।
बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार, अदालत ने कहा कि वह अश्नीर ग्रोवर के आचरण से निराश है और उसके आदेशों का उल्लंघन करने के लिए 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। बता दें कि कई विवादों में घिरे ग्रोवर ने हाल ही में भारतपे के हालिया सीरीज ई फंडिंग राउंड, इक्विटी आवंटन और मीडिया संस्थाओं के साथ मुद्दों के बारे में सोशल मीडिया पर विवरण साझा किया था।
गोपनीय जानकारी के खुलासे पर रोक लगाने की मांग
इसके बाद, भारत पे की मूल कंपनी, रेजिलिएंट इनोवेशन ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक नया मामला दायर किया, जिसमें कंपनी से संबंधित ‘गोपनीय जानकारी’ का दावा करने वाले खुलासे पर रोक लगाने की मांग की गई। भारत पे के वकीलों ने 24 नवंबर को अदालत में दलील दी कि ग्रोवर के कार्यों ने उनके रोजगार समझौते में उल्लेखित दायित्वों का उल्लंघन किया है, उन्होंने दावा किया कि उन्होंने कंपनी के बारे में गोपनीय जानकारी का खुलासा किया है।
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यह हालिया कानूनी कार्रवाई भारतपे द्वारा ग्रोवर और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ दायर चल रहे सिविल मामले के अतिरिक्त है, जिसमें धन के गबन का आरोप लगाया गया है, जिसमें 88.67 करोड़ रुपये तक के हर्जाने की मांग की गई है। कथित वित्तीय धोखाधड़ी मामले के संदर्भ में, ग्रोवर और उनकी पत्नी, माधुरी जैन को पिछले सप्ताह दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) द्वारा पूछताछ का सामना करना पड़ा।