Arvind Kejriwal Bail: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत HC ने लगाई रोक, आप सांसद संजय सिंह बोले, ‘हमें राहत’…प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दी गई जमानत को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। जवाब में, आम आदमी पार्टी (आप) के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि केजरीवाल के खिलाफ मामला मनगढ़ंत है और उन्होंने भरोसा जताया कि ईडी को हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिलेगी। सिंह ने जोर देकर कहा कि आप को कमजोर करने की कोशिश विफल हो गई है और पूरा देश केजरीवाल की जमानत से खुश है।
इस बीच, ईडी के वकील केजरीवाल को दी गई जमानत को चुनौती देने के लिए हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। ईडी ने जमानत आदेश को औपचारिक रूप से चुनौती दी है और सीएम केजरीवाल के शुक्रवार शाम को तिहाड़ जेल से रिहा होने की उम्मीद है। केजरीवाल की कानूनी टीम उनकी रिहाई के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंच गई है।
न्यायालय ने ईडी के अनुरोध को खारिज किया
गौरतलब है कि दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को आबकारी घोटाले से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को जमानत दे दी थी। विशेष न्यायाधीश बिंदु ने 48 घंटे के लिए जमानत आदेश पर रोक लगाने के ईडी के अनुरोध को भी खारिज कर दिया था, इस अवधि के दौरान एजेंसी उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकती थी।
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केजरीवाल को ₹1 लाख के बॉन्ड पर जमानत मिली
विशेष न्यायाधीश बिंदु ने आप नेता केजरीवाल को ₹1 लाख के निजी बॉन्ड पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत ने केजरीवाल पर कई शर्तें भी लगाईं, जिसमें जांच में बाधा न डालने या गवाहों को प्रभावित करने का प्रयास न करने के निर्देश शामिल हैं। केजरीवाल को निर्देश दिया गया कि जब भी आवश्यकता हो, अदालत में पेश हों और जांच में सहयोग करें। न्यायाधीश ने दिन में पहले ईडी और बचाव पक्ष दोनों की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया।