साल 2015 में कारोबारी विजय माल्या (Vijay Mallya) देश से 9 हजार करोड़ रुपये का घोटाला किया और विदेश भाग गया उसके बाद से ही उसे भगोड़ा बोला जाने लगा। उसकी संपत्ति जब्त को लेकर मुंबई की अदालत ने फैसला सुनाया था। उसके बाद माल्या ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी लेकिन वहां से भी भगोड़े विजय माल्या को राहत नहीं मिली है।
माल्या की संपत्ति जब्त का रास्ता अब और भी ज्यादा साफ हो गया है। असल में सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें मुंबई की एक अदालत के माल्या को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने और उनकी संपत्ति को जब्त करने की कार्रवाई को चुनौती दी गई थी।

