दिल्ली हाईकोर्ट से आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। स्थायी समिति के सदस्यों के नए सिरे से चुनाव को लेकर शनिवार को हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने 27 फरवरी को होने वाले स्थाई समिति के चुनाव पर अंतरिम रोक लगा दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने एलजी कार्यालय, एमसीडी और इसकी नवनिर्वाचित मेयर को नोटिस भेजा है। पिछले मतदान के बैलट पेपर और सीसीटीवी को संभालकर रखने का निर्देश दिया। बता दें कि कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई सोमवार 27 फरवरी को तय की है और मेयर शैली ओबरॉय से जवाब देने को कहा है।
गौरतलब है कि दिल्ली नगर निगम की नवनिर्वाचित मेयर शैली ऑबराय ने 25 फ़रवरी यानी शुक्रवार को हुए हंगामे के बाद सदन को स्थगित कर दिया था। सदन स्थगित करने के बाद उन्होंने कहा था कि 27 फ़रवरी को स्टैंडिग कमेटी का चुनाव दोबारा होगा। हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि महापौर के पास स्थायी समिति के सदस्यों के चुनाव को अमान्य घोषित करने का अधिकार नहीं है। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि चुनाव के नतीजों को सार्वजनिक किए बगैर फिर से चुनाव कराना नियमों के खिलाफ है।

