अगर आपने अभी तक वाहन में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट नहीं लगाई है तो आज से आपको 5 हजार का जुर्माना देना पड़ेगा, और दूसरी बार में आपको दोगुना चालान का जुर्माना देना पड़ेगा 10 हजार। आज से उत्तर प्रदेश में बिना हाई-सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट वाले वाहनों के ऊपर सख्ताई की जाने वाली है। नोएडा, गाजियाबाद में पुलिस ने बिना हाई-सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट वाले वाहनों के लिएक नकेल की मुहिम शुरू की है।
वहीं यूपी में सभी जनपदों के पुलिस मुखिया को पत्र लिखकर ये कहा गया है कि बिना हाई-सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट वाले वाहनों के खिलाफ अभियान चलाया जाए और उनकी पहचान कर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
देश में हाई-सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट अनिवार्य है। विदित हो कि 01 अप्रैल, 2019 के पहले या उसके बाद विनिर्मित और पंजीकृत सभी वाहनों (व्यावसायिक और गैर व्यावसायिक) में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाया जाना अनिवार्य किया गया था। पुलिस प्रमुखों को लिखे पत्र में, यूपी के अतिरिक्त डीजी (यातायात और सड़क सुरक्षा) अनुपम कुलश्रेष्ठ ने कहा कि अधिसूचना प्रभावी होने के पूर्व पंजीकृत विभिन्न श्रेणी में वाहनों में भी हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवाये जाने के लिए अलग-अलग समय सीमा निर्धारित की गयी थी, जो 15 फरवरी, 2023 को समाप्त हो गई है
वहीं नोएडा के डीसीपी (यातायात) अनिल कुमार यादव ने कहा, “यातायात विभाग निर्देश का पालन करेगा और 16 फरवरी यानी आज से जिन वाहनों पर हाई-सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट नहीं लगा होगा उन्हें चिन्हित करके 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।”

