Bareilly Violence Case: उत्तर प्रदेश 26 सितंबर को बरेली में हुई हिंसा के मुख्य आरोपी मौलाना तौकीर रजा खान को लेकर मंगलवार को सीजेएम कोर्ट में सुनवाई हुई। मौलाना को फतेहगढ़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत 14 दिन और बढ़ा दी है। अब इस मामले में अगली पेशी 28 अक्टूबर को होगी।
क्या है पूरा मामला?
पुलिस के मुताबिक ‘आई लव मुहम्मद’ पोस्टर को लेकर विवाद हुआ था। इसी के बाद इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल (IMC) के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा ने जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शन का आह्वान किया था। इसके बाद शहर में हालात बिगड़ गए जगह-जगह पथराव, फायरिंग और पुलिस पर हमले हुए। इस हिंसा में कई पुलिसकर्मी घायल भी हुए।
घटनाओं के बाद कोतवाली समेत 5 थानों में कुल 10 मुकदमे दर्ज किए गए, जिनमें से 7 मुकदमों में मौलाना तौकीर रजा का नाम सीधे तौर पर शामिल है।
कोर्ट में क्या हुआ?
सीजेएम कोर्ट में पेशी के दौरान मौलाना के वकील ने हिरासत बढ़ाने का विरोध किया, लेकिन कोर्ट ने कहा कि जांच अभी चल रही है, इसलिए हिरासत बढ़ाना जरूरी है।
पुलिस का कहना है कि मौलाना पर दंगा भड़काने, पुलिस पर हमला करवाने और साजिश रचने जैसे गंभीर आरोप हैं। साथ ही, उनके पुराने रिकॉर्ड की भी जांच की जा रही है। इनमें 2010 के बरेली दंगे से जुड़े मामले भी देखे जा रहे हैं।
तौकीर रजा के साथ बाकी आरोपियों की भी बढ़ी हिरासत
मौलाना तौकीर रजा के साथ-साथ उनके करीबी और बाकी आरोपी, जिनके नाम कोतवाली में दर्ज केसों में हैं, उनकी भी हिरासत 14 दिन और बढ़ा दी गई है। पुलिस अब मौलाना के खिलाफ बाकी 9 मामलों में भी रिमांड की तैयारी कर रही है।
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