Delhi News: दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने घोषणा की है कि 1 जुलाई 2025 से तय उम्र सीमा से अधिक पुराने वाहनों को पेट्रोल या डीजल नहीं मिलेगा। यह नियम उन डीजल वाहनों पर लागू होगा जो 10 साल से अधिक पुराने हैं और उन पेट्रोल वाहनों पर जो 15 साल की उम्र पार कर चुके हैं।
ईंधन आपूर्ति पर रोक का उद्देश्य
इस फैसले के पीछे मकसद राजधानी में प्रदूषण फैलाने वाले ‘एंड ऑफ लाइफ’ (EOL) वाहनों को सड़कों से हटाना है। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने अप्रैल 2025 में दिल्ली सरकार को निर्देश दिया था कि 1 जुलाई से पुराने वाहनों को फ्यूल देना बंद किया जाए। दिल्ली परिवहन विभाग ने इस निर्देश को लागू करने के लिए तेज तैयारी शुरू कर दी है।
पेट्रोल पंपों पर लगे ANPR कैमरे
नियम को लागू करने के लिए दिल्ली के सभी पेट्रोल और सीएनजी स्टेशनों पर ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) कैमरे लगाए जा रहे हैं। ये कैमरे गाड़ी की नंबर प्लेट स्कैन करके उसकी उम्र की पहचान करेंगे। यदि कोई वाहन तय सीमा से पुराना पाया जाता है, तो उसे ईंधन देने से इनकार कर दिया जाएगा। साथ ही, मोटर व्हीकल एक्ट, 1989 के तहत वाहन स्वामी पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।
क्या करना होगा वाहन मालिक को?
दिल्ली परिवहन विभाग ने सार्वजनिक सूचना में कहा है कि यदि कोई वाहन निगरानी प्रणाली द्वारा ओवरएज पाया जाता है, तो उसे ईंधन नहीं मिलेगा साथ ही मालिक को उस वाहन का NOC (No Objection Certificate) लेना होगा ताकि वह गाड़ी NCR के बाहर ले जा सके या फिर वाहन को स्क्रैप करना होगा।
एक अधिकारी के अनुसार, अब तक दिल्ली के लगभग सभी 400 पेट्रोल पंप और 160 सीएनजी स्टेशनों पर ANPR कैमरे लगाए जा चुके हैं। केवल 10-15 स्टेशनों पर यह काम बाकी है। हालांकि, दिल्ली पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन के एक प्रतिनिधि ने बताया कि कुछ लॉजिस्टिक चुनौतियां सामने आ रही हैं। कई बार कैमरे की चेतावनी आने तक गाड़ी में ईंधन भर चुका होता है। इस तकनीकी समस्या को लेकर इसी सप्ताह परिवहन विभाग के साथ बैठक प्रस्तावित है।
नियम की कानूनी पृष्ठभूमि
इस निर्णय (Delhi News) की नींव पहले ही सुप्रीम कोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल (NGT) द्वारा रखी जा चुकी है, सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में दिल्ली में 10 साल से पुराने डीजल और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध लगाया था। NGT ने 2014 में 15 साल से पुराने वाहनों की सार्वजनिक स्थानों पर पार्किंग पर रोक लगाई थी।
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