Delhi News:आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक अमानतुल्लाह खान को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उन्हें अग्रिम जमानत प्रदान कर दी है, हालांकि इसके लिए कुछ शर्तें भी रखी गई हैं। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि खान जांच में पूरा सहयोग करें और किसी भी सबूत से छेड़छाड़ न करें।
क्या है पूरा मामला?
दिल्ली पुलिस ने 10 फरवरी को जामिया नगर इलाके में सरकारी कर्मचारियों के काम में बाधा डालने और पुलिस टीम पर हमले के आरोप में अमानतुल्लाह खान के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इस मामले में पहले उन्हें अंतरिम जमानत दी गई थी। अब कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत मंजूर करते हुए 25,000 रुपये का जमानत बांड भरने का आदेश दिया है।
दिल्ली पुलिस के आरोप
पुलिस का आरोप है कि अमानतुल्लाह खान ने हत्या के प्रयास के एक मामले में आरोपी घोषित अपराधी को हिरासत से भागने में मदद की। यह घटना तब हुई जब क्राइम ब्रांच की टीम शबाज खान नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार करने पहुंची थी।
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विधानसभा में हंगामे के चलते AAP के 21 विधायक सस्पेंड
इस बीच, दिल्ली विधानसभा में उपराज्यपाल वीके सक्सेना के अभिभाषण के दौरान हंगामा और नारेबाजी करने के कारण AAP के 21 विधायकों को तीन दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया। नेता विपक्ष आतिशी समेत इन विधायकों पर अमर्यादित व्यवहार का आरोप लगाते हुए कैबिनेट मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने कार्रवाई की मांग की, जिसका भाजपा विधायक अभय वर्मा ने समर्थन किया। हालांकि, अमानतुल्लाह खान सदन में मौजूद नहीं थे, इसलिए उन्हें सस्पेंड नहीं किया गया।