Baba Ramdev: योग गुरु बाबा रामदेव और पतंजलि योगपीठ के अध्यक्ष आचार्य बालकृष्ण की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती नजर आ रही हैं। केरल की पलक्कड़ जिला अदालत ने दोनों के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है।
गैरहाजिरी के चलते वारंट जारी
दरअसल, बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण केरल के ड्रग्स इंस्पेक्टर द्वारा दिव्य फार्मेसी के खिलाफ दायर आपराधिक मामले में पेश नहीं हुए थे। इसी के चलते कोर्ट ने उनके खिलाफ 15 फरवरी को पेश होने के लिए गैर-जमानती वारंट जारी किया है। इससे पहले 1 फरवरी को अदालत ने उनके खिलाफ जमानत योग्य वारंट जारी किया था ताकि वे कोर्ट में हाजिर हो सकें, लेकिन दोनों की अनुपस्थिति के कारण अब कड़ा रुख अपनाया गया है।
क्या है पूरा मामला?
यह मामला दिव्य फार्मेसी द्वारा कथित रूप से भ्रामक चिकित्सा विज्ञापन प्रसारित करने से जुड़ा हुआ है, जिस पर केरल ड्रग्स इंस्पेक्टर ने कानूनी कार्रवाई की थी।
पहले भी विवादों में रहा है पतंजलि
बाबा रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड पर पहले भी कई मामले दर्ज हो चुके हैं। इनमें भ्रामक विज्ञापन, अवमानना और ट्रेडमार्क उल्लंघन से जुड़े केस शामिल हैं।
सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी
सुप्रीम कोर्ट ने पहले एक मामले में बाबा रामदेव और पतंजलि की माफी स्वीकार कर ली थी और मानहानि का केस बंद कर दिया था। हालांकि, कोर्ट ने चेतावनी दी थी कि अगर वे दोबारा अदालत के आदेशों का उल्लंघन करते हैं, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
यह भी पढ़ें: Delhi Weather Update: समय से पहले बदला मौसम, कोहरे के बाद खिली धूप, ठंड का असर कम
पतंजलि पर लगे अन्य आरोप
कपूर वाले उत्पादों की बिक्री पर रोक: बॉम्बे हाईकोर्ट ने पतंजलि पर चार करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था।
कोविड-19 इलाज का दावा: इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने बाबा रामदेव पर मॉडर्न मेडिसिन को बेकार बताने और कोविड-19 के इलाज का झूठा दावा करने का आरोप लगाया था।