Noida News: गौतमबुद्ध नगर में किसान आंदोलन और नए साल के जश्न को लेकर नोएडा पुलिस अलर्ट मोड पर है। ग्रेटर नोएडा में चल रही किसानों की महापंचायत को जल्द से जल्द समाप्त कराने और नए साल के जश्न के दौरान उपद्रवियों द्वारा किसी भी तरह की अभद्रता पर अंकुश लगाने के लिए कमिश्नरेट ने अगले तीन दिनों के लिए नोएडा में धारा 163 लागू कर दी है।
नोएडा पुलिस अलर्ट मोड पर
धारा 163 लागू होने के बाद भी अगर लोग सार्वजनिक स्थानों पर एकत्र होते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मामलों में जिला मजिस्ट्रेट तत्काल कार्रवाई कर सकते हैं। सोमवार से ग्रेटर नोएडा के जीरो प्वाइंट पर किसानों ने अपनी महापंचायत शुरू कर दी है। इसके साथ ही अगले तीन दिनों तक शहर में नए साल के जश्न के लिए युवाओं की भारी भीड़ उमड़ने की उम्मीद है। इसे ध्यान में रखते हुए जिले में धारा 163 लागू कर दी गई है। धारा 163 के तहत यह निषेधाज्ञा 29 दिसंबर से एक जनवरी तक प्रभावी रहेगी। इस दौरान बिना अनुमति के पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने की अनुमति नहीं होगी और जुलूस निकालने पर भी रोक रहेगी।
प्रशासन की अनुमति अनिवार्य
कार्यक्रम या जुलूस केवल प्रशासन की अनुमति से ही आयोजित किए जा सकेंगे। गौतमबुद्ध नगर में लागू धारा 163 का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यदि कोई समूह या संगठन बिना अनुमति के सार्वजनिक स्थान पर इकट्ठा होता है या विरोध प्रदर्शन करता है, तो जिला मजिस्ट्रेट मामले में तत्काल कार्रवाई कर सकते हैं, जैसा कि जारी आदेश में कहा गया है।
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धारा 163 क्या है?
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनपी) को 1 जुलाई, 2023 से लागू किया गया है। इसके तहत प्रशासन को धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू करने का अधिकार है। पहले इसे भारतीय दंड संहिता की धारा 144 के नाम से जाना जाता था। धारा 163 के तहत स्थानीय प्रशासन किसी आपातकालीन स्थिति या महत्वपूर्ण समस्या को नियंत्रित करने के लिए इसे किसी विशिष्ट क्षेत्र या पूरे जिले में लागू कर सकता है।

