Noida News: नए साल 2025 के आगमन से पहले नोएडा प्रशासन ने एक अहम निर्देश जारी किया है। जिला आबकारी अधिकारी सुबोध श्रीवास्तव ने स्पष्ट किया है कि नए साल की पूर्व संध्या पर शराब परोसने वाली किसी भी पार्टी के लिए अस्थायी बार लाइसेंस अनिवार्य है। आबकारी विभाग के अनुसार, चाहे आप घर पर पार्टी कर रहे हों या बाहर, लाइसेंस लेना जरूरी है। आइए जानें कि यह लाइसेंस कैसे मिलेगा और इसके लिए आवेदन कैसे करना है।
हर जगह नियमों का पालन जरूरी
श्रीवास्तव ने सख्त लहजे में चेतावनी देते हुए कहा, “चाहे आप घर पर छोटी पार्टी कर रहे हों या किसी आयोजन स्थल पर भव्य आयोजन, बिना लाइसेंस के शराब परोसना कानूनी अपराध है।” उन्होंने यह भी बताया कि विभाग ने नागरिकों की सुविधा के लिए ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था की है।
लाइसेंस लेना अनिवार्य
लाइसेंस के लिए दो श्रेणियां निर्धारित की गई हैं। निजी पार्टियों के लिए 4,000 रुपये का शुल्क निर्धारित किया गया है, जबकि बड़े आयोजनों के लिए 11,000 रुपये का शुल्क है। गौरतलब है कि यह लाइसेंस केवल उत्तर प्रदेश के भीतर खरीदी गई शराब के लिए ही मान्य होगा।
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शराब की दुकानें एक घंटे अधिक खुली रहेंगी
राहत के तौर पर प्रशासन ने 31 दिसंबर को शराब की दुकानों को विशेष छूट दी है। इस दिन दुकानें सुबह 10 बजे से रात 11 बजे तक खुली रहेंगी, जो सामान्य बंद होने के समय से एक घंटा अधिक है।
लाइसेंस के लिए आवेदन करने के लिए यहां क्लिक करें
आबकारी विभाग के अधिकारियों ने बताया कि नागरिकों की सुरक्षा और कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए यह व्यवस्था लागू की गई है। लाइसेंस के लिए आवेदन करने के लिए नागरिक https://excise.up.gov.in/ पर जा सकते हैं। विभाग ने सभी नागरिकों से नए साल का जश्न मनाते समय कानूनी नियमों का पालन करने की अपील की है।

