Ghaziabad News: उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन ने भारी भरकम बकाया वसूलने के लिए एकमुश्त समाधान (ओटीएस) योजना शुरू की है। 15 दिसंबर से शुरू हुई इस योजना में उपभोक्ता 31 दिसंबर तक पंजीकरण कराकर अधिकतम लाभ उठा सकते हैं। योजना 31 जनवरी तक तीन चरणों में चलेगी, लेकिन दूसरे और तीसरे चरण में छूट कम कर दी जाएगी। पावर कारपोरेशन ने पहले चरण में सबसे ज्यादा लाभ देने की घोषणा की है। अभी तक 20 से भी कम बकाएदारों ने पंजीकरण कराया है। पंजीकरण की कम संख्या को देखते हुए कारपोरेशन ने अपने प्रयास तेज करने का निर्णय लिया है। 31 दिसंबर को पहला चरण समाप्त होने के बाद सख्ती और बढ़ेगी।
15 जनवरी से कटेंगे बड़े बकाएदारों के कनेक्शन
पिछले 15 दिनों में पावर कॉर्पोरेशन ने जिले में 15,700 बकाएदारों के बिजली कनेक्शन काटे हैं। 15 जनवरी से कारपोरेशन बड़े बकाएदारों के कनेक्शन काटने की तैयारी कर रहा है। जोन-1 में सबसे कम 56 करोड़ रुपये का बिल बकाया है। इस जोन में 4,500 बकाएदारों के कनेक्शन काटे जा चुके हैं। जोन-2 में 1,800 करोड़ रुपये बकाया है, जिसमें से 8,000 से अधिक कनेक्शन पहले ही काटे जा चुके हैं। जोन-3 में करीब 90 करोड़ रुपये बकाया है, जिसमें से निगम ने अब तक 3,200 कनेक्शन काटे हैं।
जिले में 430 करोड़ रुपये बकाया
बिजली निगम ने जिले को चार जोन में बांटा है। इन जोन में करीब 11 लाख उपभोक्ता हैं, जिनमें से 4 लाख से अधिक उपभोक्ताओं पर सामूहिक रूप से करीब 430 करोड़ रुपये बकाया है। 3 लाख से अधिक उपभोक्ताओं पर सितंबर तक का बकाया है, जिन्हें ओटीएस योजना का लाभ दिया जा रहा है। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को ब्याज शुल्क से राहत प्रदान करना और निगम को अपना बकाया वसूलने में मदद करना है। 15 दिसंबर से शुरू हुए ओटीएस के पहले चरण में सबसे अधिक छूट दी जा रही है। पहले चरण में चार दिन शेष हैं और उपभोक्ता अधिकतम लाभ उठाने के लिए 31 दिसंबर से पहले पंजीकरण करा सकते हैं।
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30 सितंबर तक बकाया वाले बकाएदार भी होंगे शामिल
गाजियाबाद में विद्युत वितरण खंड के अधीक्षण अभियंता राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि विभाग ने एकमुश्त समाधान योजना शुरू की है। यह योजना उन उपभोक्ताओं के लिए है, जो किसी कारणवश 30 सितंबर तक अपना बिजली बिल जमा नहीं कर पाए और उन पर बकाया है। ऐसे बकाएदारों की मदद के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने यह योजना शुरू की है। 31 दिसंबर से पहले पंजीकरण कराकर बकाएदार 100 फीसदी तक ब्याज राहत का लाभ उठा सकते हैं।
अधिकतम छूट का लाभ कैसे उठाएं
योजना के तहत सभी बकाएदार विद्युत उपभोक्ता अपने मूल बकाया राशि का 30 फीसदी तक नजदीकी जन सेवा केंद्र/सहज केंद्र/सरल केंद्र/विद्युत विभाग कार्यालय में या www.uppcl.org पर लॉग इन कर जमा कर सकते हैं। योजना में उपभोक्ताओं को अधिक छूट के लिए पहले कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। पहले चरण में पंजीकरण कराने वाले उपभोक्ता अधिकतम लाभ के पात्र होंगे।

