Greater Noida: नोएडा-ग्रेटर नोएडा में क्रिसमस और नए साल के जश्न की तैयारियां जोरों पर हैं। शहर के होटल, पब, रेस्टोरेंट और बार संचालक अपने-अपने कार्यक्रमों की तैयारी में जुट गए हैं। इसी बीच जिला प्रशासन ने इन समारोहों के आयोजन को लेकर एक सख्त आदेश जारी किया है। जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा के निर्देश पर जिला मनोरंजन कर अधिकारी, गौतम बुद्ध नगर ने यह आदेश जारी किया।
कार्यक्रमों के लिए परमिशन अनिवार्य
जारी आदेश के अनुसार, जिले के सभी होटल, पब, रेस्टोरेंट, क्लब, पार्क और अन्य स्थानों पर क्रिसमस और नए साल के अवसर पर आयोजित होने वाले किसी भी प्रकार के मनोरंजन कार्यक्रम के लिए अनुमति लेना अनिवार्य है। इसमें प्रदर्शन, प्रस्तुति, खेल, झूले और अन्य मनोरंजन कार्यक्रम शामिल हैं।
अगर बिना अनुमति के कोई कार्यक्रम संचालित होता है, तो संबंधित आयोजकों पर जुर्माने के साथ-साथ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।
ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया
जिला प्रशासन ने बताया कि परमिशन के लिए आयोजकों को विभागीय पोर्टल निवेश मित्र पर आवेदन करना होगा। आवेदन 30 दिन पहले ही कर दिया जाना चाहिए। आवेदन के साथ आयोजकों को बिजली, अग्नि सुरक्षा, कानून व्यवस्था और लोक सुरक्षा से जुड़े अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) भी जमा करने होंगे।
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बिना परमिशन कार्यक्रम हुए बंद
जिला प्रशासन ने यह भी साफ किया है कि बिना परमिशन आयोजित कार्यक्रमों को तत्काल बंद कराया जाएगा। इसके अलावा, ऐसे आयोजकों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी।
जिला मनोरंजन कर अधिकारी ने सभी होटल, पब, रेस्टोरेंट, क्लब और पार्क संचालकों से अपील की है कि वे नियमों का पालन करें और समय रहते ऑनलाइन परमिशन प्राप्त करें।