Mathura : आज मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद से जुड़ी महत्वपूर्ण सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी। यह सुनवाई चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ द्वारा की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट मुस्लिम पक्ष द्वारा दायर तीन याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। इन याचिकाओं में से दो याचिकाएं इलाहाबाद हाई कोर्ट के उन फैसलों को चुनौती देने के लिए दाखिल की गई हैं जिनमें हिंदू पक्ष की ओर से दायर मुकदमे को सुनवाई योग्य माना गया था और मथुरा की निचली अदालत में चल रहे सभी मामलों को हाई कोर्ट में ट्रांसफर करने के आदेश दिए गए थे।
सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई
इस विवाद की जड़ में मथुरा (Mathura) स्थित श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद है, जिसे मुग़ल सम्राट औरंगजेब के शासनकाल में भगवान श्री कृष्ण के जन्मस्थान पर स्थित मंदिर को तोड़कर बनवाया गया था। इस मसले पर लंबे समय से न्यायालयों में कानूनी लड़ाई चल रही है, जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्ष अपनी-अपनी दलीलें पेश कर रहे हैं।
मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें मथुरा के निचली अदालत में चल रहे सभी मामले हाई कोर्ट में ट्रांसफर करने की बात कही गई थी। इसके अलावा, मुस्लिम पक्ष ने हाई कोर्ट के उस फैसले को भी चुनौती दी है जिसमें इन सभी 15 मामलों को एक साथ सुनवाई के लिए एकत्रित करने का आदेश दिया गया था।
गौरतलब है कि पिछले महीने इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की ओर से दायर रिकॉल अर्जी को खारिज कर दिया था। इस फैसले के बाद, हिंदू पक्ष ने शाही ईदगाह मस्जिद के ढांचे को हटाने और उस स्थान पर मंदिर के जीर्णोद्धार की मांग करते हुए कुछ महत्वपूर्ण मुकदमे दायर किए हैं।
इस मामले में हिंदू पक्ष का कहना है कि शाही ईदगाह मस्जिद वास्तव में भगवान श्री कृष्ण के जन्मस्थान पर बनी थी और इसे हटाकर वहां एक मंदिर का पुनर्निर्माण किया जाना चाहिए। वहीं, मुस्लिम पक्ष इसे ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से एक अत्यंत संवेदनशील मुद्दा मानते हुए इन फैसलों के खिलाफ संघर्ष कर रहा है।